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अब इन अफसरों का 5 जनवरी तक नहीं होगा तबादला, लेनी होगी निर्वाचन आयोग से परमीशन

 9 नवंबर 2022 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक  फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसीलिए इन सभी के स्थानांतरण पर 5 जनवरी तक रोक लगा दी गई है।
 

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त वोटर लिस्ट का काम

इस काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को जारी किए जाने के बाद से इस कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण बिना निर्वाचन आयोग के परमिशन के नहीं किया जाएगा।

 बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले मतदाताओं के फोटो युक्त वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों में शामिल जिला निर्वाचन अधिकारी, (जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपजिलाधिकारी) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, तहसीलदारों, खंड विकास अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों तथा बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ-साथ बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर का तबादला भी बिना आयोग की अनुमति के नहीं होगा।

 9 नवंबर 2022 से लेकर 5 जनवरी 2023 तक  फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसीलिए इन सभी के स्थानांतरण पर 5 जनवरी तक रोक लगा दी गई है।

 इस आशय की सूचना जारी करते हुए जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जानकारी दे दी है।

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