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हिट एंड रन के प्राविधानों के लिए जागरुकता व चर्चा, एडीएम ने की संबंधित लोगों के साथ मीटिंग

अलीनगर क्षेत्र में बैठक कर जनपद के सभी ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारी के साथ बैठक कर ट्रक ड्राइवर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेयर लिया जाए। 
 

अलीनगर क्षेत्र में ट्रांसपोर्टर व ड्राइवर्स के साथ बैठक

नए सरकारी कानून पर न फैलाएं अफवाह

 व्यापक चर्चा के बाद ही लागू होगा कानून

अपनी इसे किया गया है स्थगित

 

चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी अभय पाण्डेय की अध्यक्षता में अलीनगर क्षेत्र में बैठक कर जनपद के सभी ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारी के साथ बैठक कर ट्रक ड्राइवर से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेयर लिया जाए। 

भारतीय न्याय संगीता सेंगसन 106 सब क्लास-2 के अंतर्गत नए प्रावधान को लेकर आपत्तियां उठी थी। उसके संबंध में भारत सरकार द्वारा एक्सपेरिलेशन जारी किया गया था । वह कानून अभी लागू नहीं किया जा रहा है। भविष्य में जब कभी लागू होगा तो एक वाइडर कंसल्टेशन के बाद ही लागू होगा। 

इस बारे में जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी ने बताया कि यह प्रावधान अभी स्थगित किया गया है। इसे लागू नहीं किया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जागरुक करते हुए बताया गया कि किसी भी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई अफवाह फैला रहा है तो उसको भी अवगत कराया जाए। 

 Hit and Run Laws in India

बैठक के दौरान उपजिलाधिकारी पीडीडीयू नगर, अपर पुलिस अधीक्षक, सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन, क्षेत्राधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व ट्रांसपोर्ट संगठन के पदाधिकारी व ड्राइवर उपस्थित रहे।

आपको याद होगा कुछ दिन पहले हिट एंड रन के नए कानून व प्राविधानों को लेकर ड्राइवर्स ने देश व्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके बाद सरकार ने इसे स्थगित कर दिया था और इसे लागू करने से पहले सबको विश्वास में लेने की बात कही थी।

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