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अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सुनहरा अवसर, अप्लाई करके उठाएं ‘PM अजय योजना’ का लाभ

योजना के तहत उन्हीं व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा, जो जिले के मूल निवासी हों, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हों और जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
 

अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिए आर्थिक सशक्तिकरण का बेहतर अवसर

आय सृजन की दिशा में बड़ी पहल

₹50,000 तक का अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन

चंदौली जिले में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित प्रधानमंत्री अजय योजना (पीएम-अजय) के तहत जिले में पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह योजना खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से संबंधित हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत ‘ग्रांट इन एड’ के रूप में प्रति लाभार्थी 50 हजार रुपये या परियोजना लागत का पचास प्रतिशत (जो भी कम हो) की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं आवेदन
इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह सरल और पारदर्शी है। इच्छुक लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से ‘अजय उद्यमी’ पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या चाहें तो समाज कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। समाज कल्याण अधिकारी (विकास) सौरभ कुशवाहा ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है।

पात्रता के लिए आवश्यक शर्तें
योजना के तहत उन्हीं व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा, जो जिले के मूल निवासी हों, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हों और जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो। साथ ही, लाभार्थी को साक्षर होना अनिवार्य है।

समूह में कार्य करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता
इस योजना में क्लस्टर या समूह बनाकर कार्य करने वाले इच्छुक लोगों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही, यह भी शर्त रखी गई है कि आवेदनकर्ता पूर्व में निगम की किसी योजना या अन्य संस्था का बकायेदार न हो और न ही ओटीएस के माध्यम से कोई ऋण चुकाया गया हो।

आय सीमा नहीं, लेकिन प्राथमिकता निर्धन परिवारों को
योजना में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सिविल स्कोर और अंशदान की होगी भूमिका
लाभार्थी का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बैंक ऋण की स्वीकृति उसी आधार पर होगी। परियोजना लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा लाभार्थी को खुद अंशदान के रूप में बैंक में जमा करना होगा और सीजीटीएमएसई कवर फीस का भुगतान भी उसे स्वयं करना होगा।

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर मिलेगा लाभ
योजना का क्रियान्वयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद और योग्य लाभार्थियों को त्वरित लाभ मिल सके।

प्रशासन की ओर से सक्रिय पहल
मुख्य विकास अधिकारी आर. जगत साई के निर्देश के बाद योजना को जिले में सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों के पास स्वयं का रोजगार शुरू करने की योजना है, वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय पहचान पत्र, जाति प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदि दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। यह योजना न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी एक प्रभावी कदम है।

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