स्कूल बसों के मालिकों को चेतावनी, बिना फिटनेस व पूरे कागज के न ढोएं बच्चे, सीज हो जाएगी गाड़ी
वाहन मालिक हो जाएं सावधान
स्कूल व रोड पर गाड़ी बिना फिटनेस के पाई गई तो ARTO करेंगे कार्रवाई
बोले- वाहनों के पंजीयन होंगे निरस्त
चंदौली जिले के एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश कुमार गौतम ने बिना फिटनेस प्रमाण पत्र चलते पाए गए स्कूलों में वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, ऐसा होने पर उन पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है और समय रहते वाहन का फिटनेस नहीं हुआ तो गाड़ी का पंजीयन भी निरस्त का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद वाहन मालिक व चालकों में हड़कंप मच गया।
आपको बता दें कि बबुरी थाना क्षेत्र के गोगहरा में स्कूल में हादसे के बाद एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश कुमार गौतम वाहनों के खिलाफ एक्टिव नजर आ रहे हैं, परिवहन विभाग में 844 स्कूली वाहन पंजीकृत है इनमें से 242 वाहनों की फिटनेस अवधि समाप्त हो चुकी है इसके बाद भी बिना फिटनेस के बच्चे धोए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए एआरटीओ ने वाहन मालिकों व चालकों को आदेश किया की अगर स्कूलों में बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलते पाए गए तो पहली बार अपराध करने पर 05 हज़ार का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है, ऐसे मामले में वाहन मालिक का पंजीयन भी निरस्त हो जाएगा।
इस संबंध में एआरटीओ डॉक्टर सर्वेश कुमार गौतम ने बताया कि विभाग को पता चला है कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर स्कूलों में बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाए जा रहे हैं, सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश रखी जा रही है व मिलने पर चालान भी किया जा रहा है, जल्द से जल्द पकड़ने के लिए अभियान जारी है। कहा की बिना वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के पाए गए स्कूलों में वाहनों पर 5 हजार से 10 तक का जुर्माना के साथ फिटनेस करने का निर्देश दिया जा रहा। कहां की अगर समय रहते फिटनेस नहीं हुआ तो वाहन मालिक के गाड़ी का पंजीयन निरस्त किया जाएगा, यह अभियान जारी है और आगे जारी रहेगा।
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