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ARTO ने मैनेजर व ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश ​​​​​​​

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बबुरी थाना प्रभारी को बस संख्या UP65 AL 1833 के चालक व प्रबंधक के खिलाफ पत्र भेज मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है।
 

RBS शिक्षण संस्थान पर होगी कार्रवाई

मैनेजर व ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

फिटनेस परमिट व बीमा दोनों फेल

 एआरटीओ ने दिया थाना प्रभारी को सौंपा लेटर 

 

चंदौली जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा बबुरी थाना प्रभारी को बस संख्या UP65 AL 1833 के चालक व प्रबंधक के खिलाफ पत्र भेज मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की है।

आपको बता दें कि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश गौतम ने विद्यालय राजेंद्र बहादुर शिक्षण संस्थान, मधुपुर वाराणसी, जिनका स्थाई पता कम्हरिया, ककोरिया, चकिया चंदौली के नाम से जनपद वाराणसी में पंजीकृत है, के खिलाफ कार्रवाई की है।

बताते चलें कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का फिटनेस 25 अप्रैल 2024, परमिट दिनांक 25 अगस्त 2023 व बीमा दिनांक 24 सितम्बर 2023 को समाप्त हो चुका है। यह बस भी लगभग 15 वर्ष पुरानी बतायी जा रही है । इसीलिए इस बस को संचालन योग्य नहीं माना जा रहा है। परंतु  आज दिनांक  24 जुलाई 2024 को बस संख्या UP65 AL 1833 के प्रबंधक एवं ड्राइवर के मिली भगत से स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़ करने व वाहन का अवैध तरीके से संचालन कर रहे थे, जिसके चलते उक्त वाहन स्कूल के सामने ही पलट गयी।

इस दुर्घटना में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। इसके बाद वाहन संख्या अप 65 AL 1833 के प्रबंधक एवं ड्राइवर के विरुद्ध उचित धाराओं में प्राथमिकता दर्ज कराने की पहल की गयी है।  एआरटीओ ने पत्र के माध्यम से बबुरी थाना प्रभारी को अवगत कराने के साथ-साथ प्राथमिकता दर्ज करने का भी आग्रह किया है। वहीं इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी भेजी गई है।

अब देखना है कि इस मामले में विद्यालय के प्रबंधक व चालक के खिलाफ किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और ऐसे बसों को संचालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

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