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गाड़ी मालिक ध्यान दें, अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर करवा लें अपडेट, नंबर अपडेट न करने पर हो सकता है जुर्माना

उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग अब गाड़ी मालिकों को रजिस्ट्रेशन अपडेट किए जाने की अनिवार्यता कर रहा है। इसके साथी साथ पुराने गाड़ी मालिकों को भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है।
 

चंदौली के ARTO ने गाड़ी मालिकों को दी जानकारी

अपना मोबाइल नम्बर करवा लें अपडेट

नंबर अपडेट होने के होंगे कई फायदे 

उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग अब गाड़ी मालिकों को रजिस्ट्रेशन अपडेट किए जाने की अनिवार्यता कर रहा है। इसके साथी साथ पुराने गाड़ी मालिकों को भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकता है।

चंदौली जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि परिवहन कार्यालय में पंजीकृत समस्त वाहनों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वर्तमान मोबाईल नम्बर अपने वाहन में रिकार्ड में दर्ज कर लें। यदि वाहन का चालान होता है अथवा वाहन के प्रपत्रों जैसे-टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट आदि की वैधता समाप्त होने वाली होती है तो परिवहन पोर्टल द्वारा इसकी सूचना वाहन में रिकार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जाती है।

आपको बता दें कि वाहन स्वामी घर बैठे ही आधार अथॉटिकेशन के माध्यम से अपने वाहन पर मोबाईल नम्बर का अपडेशन ऑनलाईन- https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर कर सकते है। अथवा सुविधानुसार कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। 

मोबाईल नम्बर अपडेट होने की दशा में वाहन स्वामी परिवहन विभाग की ऑनलाईन सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते है। यदि वाहन स्वामी अपना मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं करते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की स्वयं होगी।

 उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने यह सुविधा इसलिए प्रदान की है ताकि लोगों को अपने गाड़ी के संदर्भ में हर एक जानकारी घर बैठे मिल सके। यदि आप नियम तोड़ते हैं तो उसका चालान भी घर बैठे ऑनलाइन मिल जाया करेगा। साथ ही साथ गाड़ी के संबंधित तमाम जानकारी भी आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाया करेगी।

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