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उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चला डंडा, NOC न लेने पर सीज हुआ भट्ठा

डीएम निखिल टीकाराम फुंडे का सख्त निर्देश है कि बिना सहमति पत्र के चल रहे ईंट भ‌ट्ठों को तत्काल बंद कराया जाए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ईंट भ‌ट्ठों को संचालित करने को विशेष नियम, निर्देश बनाया है।
 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी है जरूरी

डीएम के आदेश पर ईंट भट्ठा हुआ सीज

खनन-राजस्व व प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई

चंदौली जिले में हाईकोर्ट के आदेश व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश के बाद भी बिना सहमति पत्र के ईंट भट्ठे निरंतर चल रहे हैं। गुरुवार को खनन राजस्व व प्रदूषण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई से ईट भट्ठे संचालकों में खलबली मच गई।

आपको बता दें कि मौहम्मदपुर स्थित जमूर्ति ईंट भट्ठा पर कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार चित्रसेन कुमार यादव ने कहा कि बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी के जमूर्ति ईंट भ‌ट्ठा संचालित किया जा रहा था। जिसके कारण भट्ठा में पानी डलवाकर सीज किया गया।

Brick kiln seized

डीएम निखिल टीकाराम फुंडे का सख्त निर्देश है कि बिना सहमति पत्र के चल रहे ईंट भ‌ट्ठों को तत्काल बंद कराया जाए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ईंट भ‌ट्ठों को संचालित करने को विशेष नियम, निर्देश बनाया है। बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति पत्र के ईट भ‌ट्ठों का संचालन नहीं किया जा सकता है। जिले में दर्जनों की संख्या में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के ईंट भट्ठे चल रह हैं। इसका मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने पिछले साल नौ जून की बिना सहमति पत्र चलने वाले ईंट भट्ठों को बंद करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन को आदेश का पालन कराने का निर्देश है।

Brick kiln seized

इस कार्रवाई के दौरान जिला खनन अधिकारी गुलशन कुमार, थाना प्रभारी सत्य नारायण मिश्रा आदि उपस्थित थे।

Brick kiln seized

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