इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से बदला छुट्टी का दिन, 26 मार्च को खुलेंगे सभी न्यायालय
Allahabad High Court के आदेश के अनुसार चंदौली में रामनवमी अवकाश 26 मार्च के बजाय 27 मार्च 2026 को रहेगा, जबकि 26 मार्च को सभी न्यायालय सामान्य रूप से खुलेंगे।
रामनवमी अवकाश की तिथि में बदलाव
26 मार्च को खुलेंगे सभी न्यायालय
27 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
हाईकोर्ट के आदेश का पालन
चंदौली, मुगलसराय और चकिया कोर्ट प्रभावित
चंदौली जनपद न्यायालय से जारी प्रशासनिक आदेश के अनुसार Allahabad High Court के निर्देश पर रामनवमी के सार्वजनिक अवकाश की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले यह अवकाश 26 मार्च 2026 (गुरुवार) को निर्धारित था, जिसे अब बदलकर 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) कर दिया गया है।

26 मार्च को खुलेंगे न्यायालय
हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 26 मार्च 2026 को सभी न्यायालयों को न्यायिक कार्य हेतु खोला जाएगा। इस दिन जनपद मुख्यालय चंदौली के सभी न्यायालय एवं कार्यालय सामान्य रूप से कार्य करेंगे।
27 मार्च को रहेगा अवकाश
नई व्यवस्था के अनुसार 27 मार्च 2026 (शुक्रवार) को रामनवमी के अवसर पर जनपद के सभी न्यायालय और कार्यालय बंद रहेंगे। इसमें मुगलसराय स्थित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प.म.रे.) न्यायालय और तहसील चकिया के बाह्य न्यायालय भी शामिल हैं।
पीठासीन अधिकारियों को निर्देश
जनपद न्यायालय प्रशासन द्वारा सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 26 मार्च की तिथि पर वादों की सुनवाई सुनिश्चित करें और उसी के अनुसार तारीख नियत करें।
आदेश का अनुपालन सुनिश्चित
प्रशासन ने आदेश की प्रति सभी संबंधित विभागों को भेजते हुए निर्देश दिया है कि इसे सूचनापट्ट पर चस्पा किया जाए और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए, ताकि आमजन को जानकारी मिल सके।
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