चंदौली में हैं केवल 12.58 लाख मतदाता, नो-मैपिंग वोटरों की 27 फरवरी तक होगी सुनवाई
चंदौली में मतदाता सूची का मसौदा जारी
कुल 2 लाख 30 हज़ार से अधिक नाम डिलीट
दावा आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2026
18-19 आयु वर्ग के पंजीकरण पर विशेष ध्यान
जिले में 1691 मतदेय स्थल अब हो गए
चंदौली जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम के तहत, 6 जनवरी 2026, मंगलवार को मतदाता नामावली का आलेख्य (ड्राफ्ट) प्रकाशित कर दिया गया है। इस पुनरीक्षण के बाद जिले में मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बदलाव आया है। 26 अक्टूबर 2025 तक जनपद में कुल 14,88,821 मतदाता पंजीकृत थे, जबकि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद यह संख्या घटकर 12,58,735 हो गई है। यह पुनरीक्षण कार्यक्रम 43,054 अनुपस्थित, 46,050 स्थायी रूप से स्थानांतरित, 1,10,048 डुप्लीकेट और 27,980 मृत मतदाताओं को चिह्नित करने के लिए घर-घर सर्वेक्षण अभियान के बाद किया गया। कुल मिलाकर, जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों से 2,30,086 नाम हटाए गए हैं।

दावा-आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा
आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची के संबंध में दावा और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी 2026, मंगलवार से शुरू होकर 6 फरवरी 2026, शुक्रवार तक चलेगी। इस दौरान मतदाता ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या संबंधित भाग संख्या के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) को सौंप सकते हैं।

दावा-आपत्ति के लिए निम्नलिखित प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा:
* प्रारूप-6: नए मतदाताओं को जोड़ने या नाम शामिल कराने के लिए।
* प्रारूप-7: सूची से नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए।
* प्रारूप-8: किसी प्रविष्टि में त्रुटि सुधारने, पता बदलवाने या डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए।

नए मतदाता और महिला पंजीकरण पर जोर
पुनरीक्षण कार्यक्रम में उन व्यक्तियों को पात्र माना गया है, जो 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। आयोग ने विशेष रूप से 18-19 वर्ष के नए आयु वर्ग वाले और महिला मतदाताओं का अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपेक्षा की है,। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हता तिथि के आधार पर जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, उनसे भी प्रारूप-6 प्राप्त किया जाएगा और नियमानुसार उनके नाम सूची में शामिल करने की कार्यवाही की जाएगी।
'नो मैपिंग' वोटरों की सुनवाई प्रक्रिया
जनपद में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उन मतदाताओं का है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। गणना अवधि में जिले में कुल 1,56,068 ऐसे मतदाता पंजीकृत हुए हैं जो 'नो मैपिंग' श्रेणी में हैं। इन नो मैपिंग वाले मतदाताओं की सुनवाई 6 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 के मध्य की जाएगी। संबंधित विधानसभा के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा इन मतदाताओं को नोटिस भेजकर प्राप्त होने वाले अभिलेखों की प्रतिदिन 50-50 की संख्या में सुनवाई की जाएगी।
बीएलओ 'नो मैपिंग' वाले मतदाताओं से 13 विकल्पों में से आवश्यक अभिलेख प्राप्त करेंगे और उन्हें बीएलओ ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे। इन 13 विकल्पों में केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं,। इस प्रक्रिया के बाद ही संबंधित ए.ई.आर.ओ. नाम को मतदाता सूची में रखे जाने या हटाए जाने की कार्यवाही करेंगे। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026, शुक्रवार को होगा।
मतदेय स्थलों की संख्या में वृद्धि
पुनरीक्षण कार्य के दौरान विभाजन कार्य (संभाजन कार्य) के उपरांत जनपद में मतदान संबंधी बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि हुई है। विभाजन कार्य से पूर्व कुल 1542 मतदेय स्थल (बूथ) थे, जिनमें 149 की शुद्ध वृद्धि हुई है। अब जिले में कुल मतदेय स्थलों की संख्या 1,691 हो गई है, जबकि मतदान केंद्रों की संख्या 928 हो गई है। आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों को आलेख्य प्रकाशित मतदाता नामावली की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी निशुल्क उपलब्ध कराई है।
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