शादी हॉल, होटल और अस्पतालों पर कसेगा शिकंजा, कूड़ा फैलाया तो लगेगा भारी जुर्माना
चंदौली में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 को लेकर डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब होटल, अस्पताल और मैरिज हॉल जैसे बड़े संस्थानों को 4 अलग डस्टबिन लगाने होंगे, लापरवाही पर भारी जुर्माना लगेगा।
चार अलग डस्टबिन लगाना अनिवार्य
बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर जुर्माना
स्पेशल सेल की समीक्षा बैठक
कलेक्ट्रेट में डीएम सख्त दिखे
कूड़े का करना होगा पृथक्करण
चंदौली जनपद में कूड़े-कचरे के सही प्रबंधन और साफ-सफाई को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के आदेशों का पालन करते हुए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी (DM) चंद्र मोहन गर्ग की अध्यक्षता में गठित 'स्पेशल सेल' की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में डीएम ने साफ कहा कि जिले में कूड़ा प्रबंधन की स्थिति को हर हाल में सुधारना होगा और नियमों को न मानने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बड़ी मात्रा में कूड़ा पैदा करने वालों की बनेगी लिस्ट
जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिले के अंतर्गत आने वाले सभी 'बल्क वेस्ट जनरेटर्स' (यानी बड़ी मात्रा में कूड़ा पैदा करने वाले संस्थान जैसे- बड़े अपार्टमेंट, होटल, मैरिज हॉल, अस्पताल और बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स) की तुरंत पहचान कर उनकी लिस्ट बनाई जाए। इन सभी बड़े संस्थानों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2026 (SWM Rules-2026) के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
4 अलग-अलग डस्टबिन लगाना हुआ अनिवार्य
डीएम चंद्र मोहन गर्ग ने निर्देश दिया कि चिन्हित किए गए सभी बड़े संस्थानों को अपने परिसर के अंदर कूड़े को अलग-अलग रखने और उसके सही निपटारे के लिए चार अलग-अलग रंग के डस्टबिन अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। ये चार डस्टबिन इस प्रकार होंगे:--
1-ड्राई वेस्ट (सूखे कूड़े के लिए)
2-वेट वेस्ट (गीले कूड़े के लिए)
3-सैनिटरी वेस्ट (स्वच्छता से जुड़े अपशिष्ट के लिए)
4-स्पेशल केयर वेस्ट (विशेष देखभाल वाले कचरे के लिए)
लापरवाही की तो वसूलेंगे भारी जुर्माना
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि कोई भी चिन्हित संस्थान नियमों को तोड़ने का दोषी पाया जाता है या अपने यहाँ के कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं करता है, तो स्थानीय नगर निकाय उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन बड़े संस्थानों से नियमानुसार भारी जुर्माना यानी 'पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क' वसूला जाएगा।
जागरूकता के लिए होगी एक और विशेष बैठक
इन नियमों को सही तरीके से लागू करने और लोगों को जागरूक करने के लिए डीएम ने एक और बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की अगुवाई में जल्द ही इन सभी बड़े संस्थानों के मालिकों और हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) के साथ एक विशेष बैठक की जाए। इस बैठक का मकसद सभी को नियमों के बारे में ठीक से समझाना है ताकि बाद में कोई बहानेबाजी न चले। कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में नगरीय निकायों के अधिशासी अधिकारी और स्पेशल सेल के सभी सम्मानित सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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