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जनपद में 80,416 पेंशनरों के खाते में आयी पेंशन की धनराशि, जाकर बैंक में कर लीजिए चेक

अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिये सरकार ने अथक प्रयास किये हैं, इसके आवेदन नियमों और पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। उ0प्र0 के वे सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
 

तकनीक का इस्तेमाल कर योजना को बनाया पारदर्शी

लाभार्थियों को सीधे मिल रहा योजना का लाभ

80,416 पेंशनरों के खाते में भेज दी गयी है पेंशन

 
चंदौली जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों को बेहतर कल और सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिये वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जनपद में कुल-80416 पेंशनरों के आधार बेस्ड खाते में पेंशन की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है। प्रत्येक लाभार्थी को प्रतिमाह 1000.00 रू0 की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से तिमाही पेंशन की धनराशि प्रदान की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ वृद्धजनों तक पहुंचाने हेतु विभाग द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है एवं 6091 नवीन पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

पारदर्शिता का भी रखा गया ध्यान
इस योजना को पारदर्शी बनाने के लिये समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरूण द्वारा तकनीक का भरपूर प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाया गया है, ताकि समाज के अन्तिम पायदान पर खडे़ व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। इसके अलावा लाभार्थियों को दोहरा भुगतान से रोका जा सके। इसके लिये प्रत्येक वर्ष सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक और अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनकी जगह पात्र लाभार्थियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। समस्त पात्र लाभार्थियों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिये उनके आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग की कार्यवाही की जा रही है। लाभार्थियों के आधार और मोबाईल नम्बर को बैंक खातों से लिंक करवाया जा रहा है।

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कैसे करें आधार सीडिंग
आधार बेस्ड भुगतान के लिये लाभार्थी के खाते को आधार से एन0पी0सी0आई0 पोर्टल पर सीडिंग किया जाना आवश्यक है, जिसके लिये लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित बैंक में आधार लिंक मोबाईल नम्बर और आधार व पासबुक ले जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी से आधार सीड कराया जा सकता है, जिस हेतु जिलाधिकारी द्वारा सभी उपजिलाधिकारी/अधिशासी अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक एवं मुख्य शाखा प्रबन्धक को बैंक में विभाग द्वारा पेंशन योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिये गये है, जिसके क्रम में ब्लाक एवं तहसील स्तर के लेखपाल, एडीओ वीडीओ समाज कल्याण एवं सुपरवाईजर द्वारा भी लाभार्थियों को बैंक ले जाकर ई-केवाईसी करायी जा रही है।

कैसे करें आवेदन
 बुजुर्गों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटना पडे़ इसके लिये सरकार ने आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन कर आसान कर दी है। जो भी बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिये ऑनलाईन आवेदन फार्म भरकर जमा करना होगा। इसके लिये इन्टरनेट कैफै, जनसुविधा केन्द्र या स्वयं द्वारा ऑनलाईन आवेदन वेबपोर्टल https://sspy-up.gov.in पर कर सकते हैं।

इन्हें मिल सकता है योजना का लाभ
अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजना से लाभान्वित करने के लिये सरकार ने अथक प्रयास किये हैं, इसके आवेदन नियमों और पात्रता शर्तों को सरल बनाया गया है। उ0प्र0 के वे सभी बुजुर्ग व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अन्तर्गत उ0प्र0 का निवासी होना जरूरी है। जरूरतमंद आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। आवेदक के पास पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक आय 46080.00 रू0 और शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 56460.00 रू0 से कम होनी चाहिए।

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