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वसूली लिस्ट मामला : चंदौली क्राइम ब्रांच के 19 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश, लपेटे में IPS अमित कुमार और 2 इंस्पेक्टर भी

वर्ष 2021 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली की जा रही थी।
 

इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा और राजीव कुमार सिंह पर होगी एफआईआर

उपनिरीक्षक अजित कुमार सिंह और सत्येंद्र विक्रम सिंह भी फंसेंगे

कुल 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना का आदेश

वर्ष 2021 में पुलिसकर्मियों के वसूली की लिस्ट वायरल करने के मामले में बर्खास्त मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह की 156 (3) के प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने चंदौली की तत्कालीन क्राइम ब्रांच सहित 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरा कराने का आदेश गाजीपुर की नंदगंज पुलिस को दिया है।

वाराणसी के मंडुवाडीह थाना के शिवशंकर नगर निवासी मुख्य आरक्षी अनिल कुमार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें कहा कि वर्ष 2021 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार और प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय शिवानंद मिश्रा के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके प्रतिमाह नियम विरुद्ध वसूली की जा रही थी। इसकी सूची उन्होंने वायरल कर भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया था।

इसके बाद डीआईजी विजिलेंस लव कुमार ने जांच की थी और आरोप सत्य पाया था। इससे नाराज होकर तत्कालीन एसपी चंदौली ने 28 फरवरी 2021 को उन्हें बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद उन्हें डराने के लिए झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश की गई। इसको कोतवाली चंदौली इंस्पेक्टर के हमराही ने पर्दाफाश कर दिया था और समय रहते बता दिया।

मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने वाले आवेदक का कहना है कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले मंजूनाथ, अमित जेठवा, सत्येंद्र कुमार दुबे, सतीश शेट्टी, शशिधर की हत्याएं कर दी गई। इसके बाद आवेदक की हत्या कराने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार  और स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह के साथ सर्विलांस प्रभारी एसआई अजित कुमार सिंह और थानाध्यक्ष बबुरी एसआई सत्येंद्र विक्रम सिंह ने उसको उसकी ससुराल से अवैध तरीके से उठाया था।

उस समय उनके साथ हेड कांस्टेबल आनंद सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार यादव, कांस्टेबल भुलन्न यादव, चालक स्वाट टीम कांस्टेबुल राणा प्रताप, आनंद कुमार गोड़ भी थे। पीड़ित का कहना है कि 5 सितंबर 2021 शाम साढ़े पांच बजे सफेद रंग की बोलेरो से सादी वर्दी में उसके ससुराल नंदगंज थाना के बड़हरा गांव पहुंचे और अपहरण कर लिया। अपहरण की सूचना पुत्री खुशबू ने 112 नंबर डायल पुलिस को दी थी। साथ ही नंदगंज थाना पुलिस को सूचित किया। इसकी वजह से आवेदक की जान तो बच गई, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से पद और पावर का दुरुपयोग कर इन लोगों ने दो दिन कस्टडी में रखकर बीते 7 सितंबर 2021 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत थाना बबुरी से चालान करवा दिया।

इसी के लिए पीड़ित ने गाजीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में मुकदमा दाखिल कराते हुए फरियाद की थी। जिस पर तत्कालीन एसपी अमित कुमार, इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा, राजीव कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अजित कुमार सिंह और सत्येंद्र विक्रम सिंह समेत कुल 19 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विवेचना का आदेश दिया है।

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