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पिछड़ी जाति की लड़कियों की शादी के लिए योजना, ऐसे उठाएं लाभ

पात्रता की शर्तें अभिभावक की वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र रू0 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080.00 से अधिक न हो। कन्या का उम्र 18 वर्ष एवं वर का उम्र 21 वर्ष से कम न हो।
 

गरीबों को शादी के लिए मिलता है 20 हजार

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से करें संपर्क

ये हैं योजना का लाभ लेने के तरीके

चंदौली जिले में अन्य पिछड़े वर्ग  के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत मदद किए जाने के लिए पात्रता व शर्तें जारी कर दी गयी हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

अन्य पिछड़े वर्ग  के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत मदद के लिए जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी  रत्नेश सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा धनराशि रू0 20000.00 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रेषित किया जाता है।

1- पात्रता की शर्तें अभिभावक की वार्षिक आय सीमा शहरी क्षेत्र रू0 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 46080.00 से अधिक न हो। कन्या का उम्र 18 वर्ष एवं वर का उम्र 21 वर्ष से कम न हो।

2- आवश्यक प्रपत्र- आवेदक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, वर व कन्या का उम्र प्रमाण पत्र, कन्या व आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं आवेदक व कन्या का फोटो।

3- आवेदन की प्रक्रिया- वेबसाइट Shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक अपना तथा अपनी पुत्री (जिसकी शादी हेतु अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है।) का आधार पोर्टल पर दर्ज करेगा तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओ०टी०पी० का उपयोग कर ई- के0वाई0सी0 की प्रक्रिया पूर्ण करेगा, जिसके माध्यम से यू०आई०डी०ए०आई० (भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) से आवेदक तथा उसकी पुत्री के नाम, पिता का नाम, पता, आयु तथा उनकी फोटो अवेदन में स्वतः अंकित हो जायेगी।

 इसी प्रकार आय और जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा संख्या अंकित करने पर ई-डिस्ट्रिक्ट सर्वर से आय तथा जाति का सत्यापित विवरण आवेदन में अंकित हो जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र आवेदकों के आवेदन ही अंतिम रूप से सबमिट हो पायेंगे तथा आय, जाति अथवा आयु के आधार पर अपात्र होने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण ही नही की जा सकेगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने उपजिलाधिकारी के अलावा खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, चन्दौली बिछिया कला (विकास भवन के सामने) प्रत्येक कार्यदिवस में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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