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सहकारिता ग्राम विकास बैंक की छूट का उठाएं लाभ, कर्जदार किसानों के लिए योजना ​​​​​​​

चंदौली जिले में  उत्तर प्रदेश के सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा जारी की गयी एक जानकारी किसानों व कर्जदारों के लिए मददगार साबित हो सकती है।
 

जिलाधिकारी ने दी है छूट की जानकारी

3 श्रेणी बनाकर छूट देने की तैयारी

कर्जदार किसान पा सकते हैं कर्ज व ब्याज से मुक्ति

जानिए कैसे होगा आपको फायदा

 

चंदौली जिले में  उत्तर प्रदेश के सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा जारी की गयी एक जानकारी किसानों व कर्जदारों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाकर सभी कर्जदार किसानों को छूट देकर खातों को बंद करने की पहल शुरू की है। इसके बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। 

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक लि०, जनपद-चन्दौली के मृतक सदस्यों के वारिसानों को उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-572 /49-1-23 (32)/13 टी०सी०, सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ / दिनांक 29.11. 2023 के अनुपालन में ब्याज में श्रेणीवार 50-100 प्रतिशत छूट दिया जा रहा है।

श्रेणी01:- दिनांक 31 मार्च 2003 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारको को केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बंद कर सकेंगे, उन पर समझौते की तिथि तक देय समस्त (शत-प्रतिशत ) ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

श्रेणी02:- दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा-

  • (क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों / हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत-प्रतिशत जमा की जायेगी।
  • (ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 75 प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 25 प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जाएगी। 

Development Bank offer for farmers

श्रेणी03:-दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार ब्याज में छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा-

  • (क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत-प्रतिशत जमा की जायेगा। 
  • (ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी ।

अतः पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त मृतक बकायेदार के वारिसान से अपील है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लेने का कष्ट करें।

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