सहकारिता ग्राम विकास बैंक की छूट का उठाएं लाभ, कर्जदार किसानों के लिए योजना
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जिलाधिकारी ने दी है छूट की जानकारी
3 श्रेणी बनाकर छूट देने की तैयारी
कर्जदार किसान पा सकते हैं कर्ज व ब्याज से मुक्ति
जानिए कैसे होगा आपको फायदा
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश के सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के द्वारा जारी की गयी एक जानकारी किसानों व कर्जदारों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसके लिए 3 कैटेगरी बनाकर सभी कर्जदार किसानों को छूट देकर खातों को बंद करने की पहल शुरू की है। इसके बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी दी है।
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जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक लि०, जनपद-चन्दौली के मृतक सदस्यों के वारिसानों को उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-572 /49-1-23 (32)/13 टी०सी०, सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ / दिनांक 29.11. 2023 के अनुपालन में ब्याज में श्रेणीवार 50-100 प्रतिशत छूट दिया जा रहा है।
श्रेणी01:- दिनांक 31 मार्च 2003 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारको को केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बंद कर सकेंगे, उन पर समझौते की तिथि तक देय समस्त (शत-प्रतिशत ) ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।
श्रेणी02:- दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा-
- (क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों / हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत-प्रतिशत जमा की जायेगी।
- (ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 75 प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 25 प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जाएगी।
श्रेणी03:-दिनांक 01 अप्रैल 2003 से दिनांक 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार ब्याज में छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा-
- (क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत-प्रतिशत जमा की जायेगा।
- (ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी ।
अतः पात्रता की श्रेणी में आने वाले समस्त मृतक बकायेदार के वारिसान से अपील है कि उक्त योजना के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लेने का कष्ट करें।
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