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पत्रकार कार्तिकेय पांडेय व रोहित को मिली जमानत, बताया- SC-ST का दुरुपयोग

 


चंदौली जिले के चकिया भाजपा विधायक को उस समय करारा झटका लगा जब कोर्ट ने एससी / एसटी एक्ट के अभियुक्त दो वेब मीडिया के पत्रकार कार्तिकेय पांडेय एवं रोहित तिवारी की जमानत याचिका मंजूर कर ली गयी।


बताते चलें कि विशेष न्यायधीश एससी /एसटी एक्ट अंबर रावत ने कार्तिकेय पांडे की जमानत मंजूर कर ली है । यह जमानत इसलिए मंजूर की गई है कि भाजपा के विधायक शारदा प्रसाद द्वारा अपने मुकदमे के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य कोर्ट को नहीं प्रस्तुत किया जा सका । इसलिए कोर्ट ने यह भी माना कि वादी की ओर से महज कार्यकर्ता के कहने पर एफ आई आर दर्ज करा दी गई है।


कोर्ट के समक्ष भाजपा विधायक शारदा प्रसाद द्वारा कोई ठोस सबूत न प्रस्तुत करने के कारण कहीं न कहीं यह कोर्ट ने भी मान लिया कि भाजपा के विधायक द्वारा इस एक्ट का गलत प्रयोग किया गया है । जिसके आधार पर उन्होंने तत्काल कार्तिकेय पांडे की जमानत को मंजूरी दे दी है ।

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