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Section 163 in Chandauli : चंदौली में फिर से लग गयी है धारा 163, जानिए कौन-कौन से कार्यों पर लगा है प्रतिबंध

जनमानस में शांति व सद्भाव का माहौल को बनाए रखने तथा जिले में भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है।
 

जिलाधिकारी ने 5 अप्रैल से लगा दी है धारा 163

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा का सख्ती से होगा पालन

जिले में डेढ़ महीने प्रतिबंधित रहेंगे ये 12 काम

चंदौली जनपद में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने एक बार फिर आगामी त्यौहारों तथा कई पर्वों के साथ-साथ परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए धारा जिले में धारा 163 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान आम लोगों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका सभी को पालन करना अनिवार्य है।
आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि चंदौली जनपद में 5 अप्रैल से लेकर 26 मई तक धारा 163 लागू रहेगी। जिले के सभी क्षेत्रों में धारा लागू हो जाने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 जानकारी में बताया जा रहा है कि जनमानस में शांति व सद्भाव का माहौल को बनाए रखने तथा जिले में भय मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है, ताकि सभी त्योहार सकुशल तरीके से संपन्न हो सकें तथा परीक्षाओं को भी शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके।

 धारा 163 के तहत नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के बाद चंदौली जनपद में कई कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 163 लगने के बाद किन-किन कार्यों को करने पर प्रतिबंध है और ऐसा कार्य करने पर आम लोगों पर कार्यवाही भी की जा सकती है...

dhara 163 Section

1.  कोई भी व्यक्ति जनपद में लाठी, डंडा या कोई नुकीली और धारदार हथियार या शस्त्र लेकर खुले आम भ्रमण नहीं कर सकेगा और न ही ऐसी चीजों को एकत्र करेगा। इस प्रतिबंध से केवल सरकारी कर्मचारी और ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस के लोग मुक्त रखे जाएंगे।

2. सार्वजनिक स्थानों, गली-मोहल्लों में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे और न ही ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरे जगह विचरण करेंगे। इसको लेकर केवल धार्मिक उत्सवों और धार्मिक स्थलों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, बाकी अन्य जगहों पर इसका सख्ती से पालन किया जाएगा।

3.  जनपद में कोई भी व्यक्ति मादक द्रव्यों का सार्वजनिक सेवन के साथ-साथ अश्लील भाषा और अभद्र व्यवहार नहीं करेगा और नहीं आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर पंपलेट लगाएगा, जिस क्षेत्र में तनाव भड़के। अगर ऐसी स्थिति होगी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

4.  कोई भी व्यक्ति जुलूस, जनसभा का आयोजन नहीं करेगा। न ही लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी घोषणा करेगा। इसके लिए बिना उप जिला अधिकारी या अपर जिलाधिकारी की परमिशन से कोई भी आयोजन नहीं होंगेष अगर उनकी अनुमति है तो ही इसका उपयोग किया जा सकता है।

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5. जनपद की सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे कि जन सामान्य को परेशानी हो और शांति व्यवस्था प्रभावित हो और अनावश्यक क्षेत्र में तनाव पैदा हो।

6. पूरे जनपद में की सीमा में कोई भी ऐसे आयोजन और धार्मिक क्रियाकलाप नहीं होंगे, जिससे कि सांप्रदायिक तनाव पैदा हो और वर्ग या धर्म विवेक की भावना भड़कती हो।

7. चंदौली जनपद में बिना उप जिलाधिकारी या उससे उच्च अधिकारी की अनुमति के कोई भी धरना प्रदर्शन या जनसभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।

8. चंदौली जनपद की सीमा में पड़ने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्गों या राज्य स्तरीय राजमार्गों तथा आम सड़कों पर कोई भी व्यक्ति यातायात को प्रभावित करने की दृष्टि से जाम  नहीं करेगा, जिससे कि आम लोगों को आने-जाने या किसी भी तरह का यातायात बाधित हो।

9.  सरकारी कार्यालय एवं उपक्रमों, रेलवे ट्रैक, अस्पताल, बस स्टैंड तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का कार्यक्रम करके उनको प्रभावित या रोकने का प्रयास नहीं जाएगा।

10, परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में किसी भी लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।

11.  परीक्षा केंद्र के भीतर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन तथा अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

12. जनपद में होने वाली सभी परीक्षाओं पर नकल विरोधी अध्यादेश लागू रहेगा। अगर इसका उल्लंघन होता है तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।

 जिलाधिकारी ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश पूरे जनपद में लागू कर दिया गया है। इसका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा। यह आदेश जिलाधिकारी के आदेश के बाद खत्म होगी तब तक यह 26 मई तक पूरे जनपद में प्रभावित रहेगी।

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