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ऐसे लोगों को अब नहीं मिलेगा PM किसान योजना का पैसा, चंदौली के किसानों के लिए जरूरी खबर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। चंदौली जनपद के किसानों को 30 जनवरी 2026 तक अपनी 'फार्मर रजिस्ट्री' करानी होगी, अन्यथा वे आगामी किस्त और अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

 
 

फार्मर रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य

30 जनवरी पंजीकरण की अंतिम तिथि

पीएम किसान सम्मान निधि अपडेट

खतौनी और आधार कार्ड जरूरी

ऑनलाइन पोर्टल से करें पंजीकरण

 चंदौली जनपद के उन समस्त किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। कृषि विभाग ने अब फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विभाग की विभिन्न लाभकारी योजनाओं और विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान निधि की आगामी किस्तों को सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक किसान का फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल पर दर्ज होना आवश्यक है।

अंतिम तिथि तक पंजीकरण न कराने पर होगा नुकसान
 उप कृषि निदेशक भीमसेन ने जनपद के सभी किसान भाइयों से पुरजोर अपील की है कि वे आगामी 30 जनवरी 2026 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा कर लें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह कार्य संपन्न नहीं होता है, तो संबंधित किसान न केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित रह जाएंगे, बल्कि कृषि विभाग द्वारा संचालित अन्य सब्सिडी वाली योजनाओं और सुविधाओं का लाभ भी उन्हें भविष्य में नहीं मिल सकेगा। सरकार इस प्रक्रिया के माध्यम से डेटा को डिजिटल रूप से सत्यापित कर रही है ताकि पात्र किसानों तक सीधा लाभ पहुंचे।

पंजीकरण की आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया
 वर्तमान में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य तेजी से संचालित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। किसान अपनी सुविधानुसार विभिन्न माध्यमों से यह कार्य पूरा कर सकते हैं। किसान स्वयं ऑनलाइन पोर्टल 'upfr.agristack.gov.in' पर जाकर या 'Farmer registry UP' मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि किसान स्वयं ऑनलाइन प्रक्रिया में असमर्थ हैं, तो वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्रों (CSC) पर जाकर निर्धारित शुल्क जमा कर अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा संबंधी चेतावनी
 पंजीकरण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इसमें किसान के नाम दर्ज सभी भूखंडों की ताजा खतौनी, मूल आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान मोबाइल पर एक ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। कृषि विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिगत किसानों को आगाह किया है कि वे अपना ओटीपी केवल अधिकृत सरकारी कार्मिकों या जन सेवा केंद्र संचालक के साथ ही साझा करें।

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