सकलडीहा के अधिशासी अभियंता पर जुर्माना, वेतन से काटे जाएंगे 25 हजार
जन सूचना अधिकार अधिनियम का नहीं किया पालन
सूचना न देने पर लगा जुर्माना
आदेश के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप
चंदौली जिले के सकलडीहा क्षेत्र के अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय पर राज्य सूचना आयोग ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। यह जुर्माना उनके वेतन से काटा जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश जारी किया है, जिसमें अधिशासी अभियंता के कार्यशैली व दायित्वों के निर्वहन पर भी सवाल उठाया गया है। राज्य सूचना आयुक्त के जारी आदेश के बाद विद्युत विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
आपको बता दें कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अमावल गांव के रहने वाले दयाशंकर खरवार ने विद्युत विभाग से बिजली संबंधित कुछ जानकारी मांगी थीं। निर्धारित समय गुजर जाने के बाद भी अधिशासी अभियंता कार्यालय सेवा सूचना नहीं दी गई, तब अपील कर्ता ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपनी बात रखी, जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अभियंता को नोटिस देते हुए सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद अधिशासी अभियंता ने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा।
इसी मामले में अगली सुनवाई पर सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय को अपने दायित्वों का निर्वहन नियमानुसार न करने और जन सूचना अधिकार अधिनियम के प्राविधान का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है। साथ ही साथ यह निर्देश दिया है कि यह धनराशि अधिशाषी अभियंता के वेतन से तीन माह के अंदर वसूल की जाए।
वहीं इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिशासी अभियंता राजन कुमार ने कहा है कि अभी तक इस संदर्भ में उनका कोई आदेश नहीं मिला है, जबकि शिकायतकर्ता दयाशंकर खरवार का दावा है कि आयोग ने इनके खिलाफ कार्यवाही कर दी है। जल्द ही इसका असर भी दिखायी देगा।
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