दिव्यांगजनों की शादी के लिए सरकार की देती है 35 हजार रुपये का अनुदान, खबर पढ़कर ऐसे करें आवेदन, मिलेगा आपको भी मिल सकता है लाभ
चंदौली जिले में दिव्यांगजनों की शादी के लिए सरकार की ओर से 35 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। शादी- विवाह पुरस्कार योजना के तहत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2023-24 व 2024-25 (दिनांक एक अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो) वह दिव्यांग व्यक्ति आनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे दंपति जिनके केवल पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार की प्रोत्साहन राशि व केवल पत्नी दिव्यांग हो तो 20 हजार रुपये मिलेगा। वहीं पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर सरकार की ओर से 35 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन विभागीय वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
वेबसाइट पर करें आवेदन :
दिव्यांगजनों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट http//divyangjan. upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन करने के उपरांत आवेदन पत्र समस्त वांछित संलग्नों सहित जिला दिव्यांगजन कार्यालय में जमा करना होगा। दिव्यांगजनों को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दंपति की संयुक्त नवीनतम् फोटो, विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी की ओर से प्रमाणित, आय प्रमाण पत्र, सीएमओ की ओर से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40) या उससे अधिक का होना अनिवार्य है), राष्ट्रीय बैंक में संचालित पति- पत्नी का संयुक्त खाते की छाया प्रति, अधिवास (निवास), प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष कम व 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक न हो), युवक व युवती के आधार की छाया प्रति देना होगा।
इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश नायक ने बताया कि शादी-विवाह पुरस्कार योजना के तहत सरकार की ओर से दिव्यांगजन को 35 हजार रुपये अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजन दंपति को आनलाइन आवेदन करना होगा।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*