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अब दारोगा व इंस्पेक्टर्स को लेनी होगी 3 नए कानूनों की ट्रेनिंग, 1 जुलाई से देश में होना है लागू

चुनाव ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों व थाना प्रभारी के साथ-साथ कोतवाल के रूप में पोस्ट लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाने वाला है। उन सभी लोगों को चुनाव बाद इसमें शामिल किया जएगा।
 

निरीक्षक और उपनिरीक्षकों के लिए बना ट्रेनिंग शेड्यूल

नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण 21 से होगा शुरू

चुनाव बाद ट्रेनिंग लेंगे थानेदार व कोतवाल

देश भर में एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण सभी निरीक्षक व उपनिरीक्षक रैंक के पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर 21 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने की कवायद शुरू होगी।

Inspectors and Inspectors

आपको बता दें कि निरीक्षकों व उपनिरीक्षकों के पद पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसमें बुलाया जा रहा है। वहीं चुनाव ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों व थाना प्रभारी के साथ-साथ कोतवाल के रूप में पोस्ट लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाने वाला है। उन सभी लोगों को चुनाव बाद इसमें शामिल किया जएगा। इस आदेश को जारी करने के दौरान  यह हिदायत दी गई है कि इससे चुनाव संबंधी कार्यों में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

Inspectors and Inspectors

बताते चलें कि गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 को एक जुलाई 2024 से लागू किया जाना है। इसके लिए निरीक्षकों एवं उपनिरीक्षकों को दस प्रशिक्षण संस्थानों में आगामी 21 अप्रैल से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है।

Inspectors and Inspectors

बताया जा रहा है कि यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय होगा, जो 21 से 23 अप्रैल, 28 से 30 अप्रैल, एक मई से 3 मई, 15 मई से 17 मई, 27 मई से 29 मई, 7 जून से 9 जून, 10 जून से 12 जून, 20 जून से 22 जून, 23 जून से 25 जून तथा 27 जून से 29 जून तक होना प्रस्तावित है।

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