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बिहार के वोटरों को मिलेगी छुट्टी, मतदान के लिए मिलेगा पेड हॉलीडे

जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-704/36-03-2024-02 (सा०)/2014 टी०सी० दिनांक-03.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है
 

डीएम चंदौली का आदेश

चंदौली में काम करने वाले सभी बिहार के लोगों को छुट्टी

मतदान के दिन देना होगा अवकाश

पढ़ लीजिए आयोग से आया शासनादेश

 

चंदौली जिले के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-704/36-03-2024-02 (सा०)/2014 टी०सी० दिनांक-03.04.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार बिहार राज्य में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान 7 चरणों कमशः दिनांक-19 अप्रैल 2024 26 अप्रैल 2024, 07 मई 2024, 13 मई 2024, 20 मई 2024 एवं 25 मई 2024 तथा 195-Agiaon (SC) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन दिनांक 1 जून 2024 को होना हैं। बिहार राज्य के मतदाता जो उत्तर प्रदेश राज्य में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों या दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में नियोजित है। ऐसे नियोजित व कार्यरत प्रत्येक कामगार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख में निम्न प्राविधान उद्धृत है। 

1- किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन मे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

2- उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जायेगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी सदत्त की जायेगी जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गयीं होती।

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक-16.03.2024 के कम संख्या-2 बिन्दु संख्या-C एव d में निम्न तथ्य प्राविधानित है।

C- If an employer contravenes the provisions of sub-section(1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine, wich may extend to five hundred rupees.

d- This section shall not apply to any elector whose absence may cause langer or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

उक्त के क्रम में कारखानों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद चन्दौली में स्थापित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों/दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय में कार्यरत समस्त कर्मकार जो बिहार राज्य के मतदाता है को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु कमशः मतदान दिनांक-19.04.2024, 26.04.2024, 07.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024 एवं 25.06.2024 तथा 195-Agiaon (SC) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन दिनांक-01.06.2024 को मतदान देने के लिये नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किये जाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-135ख के अन्तर्गत सवेतन अवकाश अनुमन्य किये जाय।

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