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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा

इस मामले में लगभग 10 साल तक चली पैरवी के बाद आज इस घटना के आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र बेचई को आजीवन कारावास दिया गया है। इसके साथ ही साथ उसके ऊपर ₹20000 अर्थदंड लगाया गया है।
 

10 साल पहले रैथा गांव में हुयी थी हत्या

गांव के ही बेचू अली उर्फ मेहरबान हुआ था अरेस्ट

10 साल की पैरवी के बाद आज मिली है सजा

आजीवन कारावास के साथ 20 हजार का जुर्माना

 

चंदौली जिले में चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शातिर अपराधियों के खिलाफ अधिकतम दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में 2013 में की गई एक हत्या के मामले के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के साथ-साथ ₹20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।  आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र स्व. बेचई धीना थाना इलाके के रैथा गांव का ही रहने वाला है।

 मामले में बताया जा रहा है कि 14 अगस्त 2013 को धीना थाना क्षेत्र के रैथा गांव में वीरेंद्र राय के घर में घुसकर उनकी पत्नी अंजलि राय की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में धीना थाने में मुकदमा अपराध संख्या 53-2013 दर्ज कराया गया था। इस मामले में लगभग 10 साल तक चली पैरवी के बाद आज इस घटना के आरोपी बेचू अली उर्फ मेहरबान पुत्र बेचई को आजीवन कारावास दिया गया है। इसके साथ ही साथ उसके ऊपर ₹20000 अर्थदंड लगाया गया है।

 मामले में सजा सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अर्थदंड न देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस जांच में हत्या की वजह चौकाने वाली वजह सामने आई थी। मुजरिम मेहरबान पहले मृतका के घर पर बतौर मजदूर खेत खलिहान का एक काम देखता था। उसकी हरकतों से परेशान होकर उसे  घटना से कुछ दिन पूर्व ही काम हटा दिया गया था। इसी बात से नाराज होकर बदले की भावना से अंजली राय की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

अभियुक्त मेहरबान को सजा सुनाने के साथ-साथ मामले के दो अन्य अभियुक्तों हिसामुद्दीन व इम्तियाज के खिलाफ के खिलाफ दोबारा ट्रायल का आदेश दिया है, जिसमें हिसामुद्दीन की मौत हो चुकी है।

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