मनोज सिंह डब्लू की स्कॉर्पियो अभी नहीं होगी रिलीज, पुलिस करेगी ये फॉर्मेलिटी
विधानसभा उपचुनाव में जीत का जश्न मनाने पर कार्रवाई
दर्ज हुआ था मुकदमा और गाड़ी हुयी थी सीज
बंद की थी 3 गाड़ियां लेकिन केवल 1 गाड़ी पर की थी कार्रवाई
मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दीपक कुमार मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जारी अपने आदेश में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करते हुए 10 लाख रुपये व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि की प्रतिभूति के साथ ही वाहन स्वामी द्वारा इस आशय के अंडरटेकिंग के साथ अवमुक्त करने का आदेश जारी किया है कि वाहन स्वामी उक्त वाहन को किसी अन्य को विक्रय नहीं करेगा और ना ही किसी अन्य को ट्रांसफर करेगा। इतना ही नहीं उसके इंजन नंबर, चेचिस नंबर के साथ रंग-रूप में कोई बदलाव करेगा।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुगलसराय के प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया है कि मुकदमा अपराध संख्या 302/2023 अंतर्गत धारा-147, 148, 353, 186, 286, 341 आईपीसी व धारा-7 सीएलए के अपराध में निरूद्ध वाहन संख्या टीएस 15 ईयू 9092 स्कार्पियो को उसके वैध कागजात के आधार पर उसके पंजीकृत स्वामी की पहचान सुनिश्चित करते हुए यदि उक्त वाहन किसी अन्य मामले में निरूद्ध न हो तो उसके पंजीकृत स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर दें।
विदित हो कि सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने घोसी उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत के बाद मुगलसराय नगर अंतर्गत वीआईपी गेट के पास वाहनों को खड़ा करके सड़क पर जश्न मनाने के मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू समेत अन्य के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था।
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इसी मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू के वाहन को कुछ दिनों पर सीज करने की कार्यवाही की। प्रकरण में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू व उनके साथ नामजद पांच अन्य को कोर्ट ने पहले ही जमानत दे दी। ऐसे में पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू की ओर से अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाहन रिलीज प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए वाहन को वाहन स्वामी के पक्ष में अवमुक्त किए जाने का आग्रह किया। उक्त प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने के साथ ही कोर्ट ने वाहन को अवमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।
लेकिन मुगलसराय कोतवाली पुलिस बिना जमानत व जमानतदारों के वेरीफिकेशन के बाद ही गाड़ी को छोड़ने के लिए कहा है। ऐसे में अभी मनोज सिंह को अपनी गाड़ी पाने के लिए दो-तीन दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा।
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आपको बता दें कि मुगलसराय क्षेत्र की कस्बे की पुलिस चौकी के प्रभारी हरिकेश ने वीआईपी गेट पर 8 सितंबर को गाड़ियों को खड़ा करके आतिशबाजी करने के आरोप में सपा के नेता मनोज सिंह डब्लू और उनके समर्थकों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही थी। इस मामले में केवल गाड़ियों को खींचकर थाने लाना और नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके मुगलसराय कोतवाली पुलिस केवल खानापूर्ति के मूड में दिखाई दे रही है, जबकि उनके ऊपर 147, 148, 353, 186, 286 और 341 आईपीसी के साथ-साथ 7 सीएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद 10 सितंबर 2023 को इनकी तीन गाड़ियों को जलीलपुर पुलिस चौकी में लाकर सीज किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने केवल एक गाड़ी के खिलाफ लिखा पढ़ी करके मामला दर्ज किया।
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