मिशन शक्ति पर है पुलिस का जोर, एंटीरोमियो टीमों ने चौपाल लगाकर महिलाओं को किया जागरूक
पुलिस ने 4 जगहों पर लगायी चौपाल
महिलाओं एवं बालिकाओं को विस्तार से दी जानकारी
महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण देने वाले कानूनों पर चर्चा
चंदौली जिले में उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देश पर, 7 अक्टूबर 2025 को चंदौली पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा हेतु जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के कई थानों की एंटीरोमियो टीमों ने विभिन्न स्थानों पर जन चौपाल लगाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूक किया।

जनपदीय पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज कई थाना क्षेत्रों की एंटीरोमियो टीमों ने प्रमुख रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए:---
थाना अलीनगर: एंटीरोमियो टीम द्वारा ग्राम पंचायत बिलारीडीह में जन चौपाल लगाई गई।
थाना बलुआ: एंटीरोमियो टीम द्वारा ग्राम हिनौता में महिलाओं को जागरूक किया गया।
कोतवाली चन्दौली : दोनों टीमों द्वारा पूर्वांचल कम्प्यूटर केन्द्र में जन चौपाल का आयोजन किया गया।
थाना बबुरी : एंटीरोमियो टीम द्वारा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र मवैया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इन चौपालों में महिलाओं से संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में भी आवश्यक जानकारी दी गई।

प्रमुख सरकारी योजनाएं और कानून
कार्यक्रम के दौरान, पुलिस टीमों ने महिलाओं और बालिकाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी:---
योजनाएँ उद्देश्य
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं को शैक्षिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लैंगिक समानता और शिक्षा को बढ़ावा देना।
वन स्टॉप सेन्टर, 181 महिला हेल्पलाइन आपातकालीन सहायता और परामर्श प्रदान करना।
पति की मृत्युपरांत निराश्रित महिला योजना विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
महिला शरणालय, शक्ति सदन व सखी निवास संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय और सुरक्षा देना।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं व बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले प्रमुख कानूनों के बारे में भी जागरूक किया गया, जिनमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013, दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (संशांधित 1986) और गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रमुख प्रावधान शामिल थे।

इस दौरान, उपस्थित लोगों को थाना स्थानीय पर नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के कार्य, उद्देश्य और उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई।
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