राजकुमार उर्फ मुटुन यादव के असलहा लाइसेंस कैंसिल, ये है पुलिस की रिपोर्ट
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डीएम साहब ने छीन लिए 3 असलहों को लाइसेंस
राजकुमार उर्फ मुटुन यादव पर है हत्या का आरोप
पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने की कार्रवाई
चंदौली जिले में अब अपराध करने वाले लोगों के असलहे का निरस्तीकरण भी शुरू हो गया है। पुलिस और प्रशासन द्वारा इस मामले में तेजी से कार्यवाही की जा रही है। ताजा मामले में एक अभियुक्त के तीन शस्त्र लाइसेंसों का निरस्त करने की कार्यवाही की गई है, क्योंकि अभियुक्त के विरुद्ध हत्या एवं सीएलए एक्ट में मुकदमा दर्ज है।
बताया जा रहा है कि जिले में शस्त्र धारक राजकुमार उर्फ मुटुन यादव पुत्र स्व. रामकृत यादव निवासी ग्राम रायपुर बभनियांव थाना धानापुर के खिलाफ थाना धानापुर में 1- मुकदमा अपराध संख्या 24 / 2019 धारा 147/148/149/302/307/504 भादवि व 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत है। साथ ही उसको एक शातिर अभियुक्त और मनबढ़ किस्म का व्यक्ति बताया जा रहा है। इसके विरुद्ध वर्ष 2019 में मुकदमा कायम किया गया थी, जिसके द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग करके कोई भी अप्रिय घटना की जा सकती है और जिले की शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है। इसके द्वारा असलहे का दुरूपयोग किये जाने के चलते इसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने की सिफारिश की जा रही है।
इस मामले में चंदौली पुलिस द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत तथ्यों व साक्ष्यों के फलस्वरूप जिला मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा धानापुर थाना क्षेत्र के रायपुर बभनियांव गांव निवासी राजकुमार उर्फ मुटुन यादव की DBBL गन, रिवाल्वर 32 बोर एवं LBP राइफल का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दे दिया गया है।
पुलिस ने अन्य असलहाधारियों की चेतावनी दी है कि अगर असलहे का दुरुपयोग किया तो उनके भी लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
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