महुंजी चौकी पर तैनात उप निरीक्षक अशोक कुमार ओझा के खिलाफ NBW का वारंट जारी
गाज़ीपुर के विशेष न्यायाधीश ने जारी किया वारंट
एससी एसटी एक्ट के मामले में शक्ति सिंह की अदालत का आदेश
उप निरीक्षक अशोक कुमार ओझा के खिलाफ NBW
वेतन रोकने का भी आदेश
चंदौली जिले के धीना थाना क्षेत्र के महुंजी चौकी पर तैनात उप निरीक्षक अशोक कुमार ओझा के खिलाफ NBW का वारंट जारी हो गया है। यह कार्रवाई गाज़ीपुर में विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत के द्वारा मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार गाजीपुर के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शक्ति सिंह की अदालत ने मंगलवार को चंदौली के धीना थाना के महुंजी चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण के आदेश की पत्रावली राज्य बनाम राजेश यादव के मामले में उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा का बयान होना है। कई तिथियों पर नोटिस भेजी गई, लेकिन नहीं आए।
आपको बता दें कि उपनिरीक्षक अशोक कुमार ओझा वर्तमान में धीना थाने की पुलिस चौकी महुंजी में तैनात हैं। कोर्ट ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनका वेतन को रोकने का आदेश दिया है। गवाही के लिए 26 जुलाई की तिथि नियत करते हुए उक्त आदेश की प्रति अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक चंदौली व कोषागार अधिकारी को प्रेषित किया है।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*