ऐसे चल रही है नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति लागू करने की तैयारी, 26 से लागू होगा नियम

26 जनवरी से पहले किया जा रहा है प्रचार
जिले में लागू हो जाएगी नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति
बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा मोटरसाइकिल में पेट्रोल
चंदौली जिले में नो हेलमेट नो फ्यूल की नीति लागू करने की तैयारियां जोर-शोर से शुरू कर दी गई हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पेट्रोल पंप पर जाकर इसकी प्रचार प्रसार की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं पेट्रोल पंपों पर देखा जा रहा है कि इस नीति का कड़ाई से पालन कर लिए के लिए पोस्टर बैनर भी लगा दिए गए हैं।

चंदौली जिले में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा नो हेल्मेट, नो फ्यूल की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है।
डॉ सर्वेश गौतम ने बताया कि इस रणनीति के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जनपद में इसका अनुपालन कड़ाई से कराने हेतु शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को दिये गए निर्देश के अनुपालन में जनपद के पेट्रोल पम्प पर इस आशय के होर्डिंग लगाये गए हैं ताकि लोगों को इसके बारे में पहले से ही बताया जा सके। इसमें बताया जा रहा है कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालकों पेट्रोल नहीं दिया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना होगा।
जानकारी में बताया जा रहा है कि यह निर्देश दिनांक- 26 जनवरी 2025 से पूरे जिले में प्रभावी है। बिना हेलमेट पहने मोटर सायकिल को यदि किसी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल भरा जाता है, तो वाहन के चालान के साथ-साथ पेट्रोल पम्प संचालन के विरूद्ध भी आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस तरह के निर्देश के अनुपालन में पेट्रोल पम्प संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरों को सक्रिय कर लिया है, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा सके।
परिवहन विभाग चन्दौली द्वारा भी इस सम्बन्ध में जनपद के विभिन्न पेट्रोल पम्पों पर जाकर आम जनमानस को जागरूक किया गया। साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत मोटर सायकिल का संचालन करने वाले स्वामियों से अपील की गयी कि अनिवार्य रूप से बीआईएस मार्क वाले हेलमेट जरूर पहनें। मोटर सायकिल पर दो अधिक से व्यक्ति कदापि न बैठें। यदि मोटर सायकिल पर चालक के साथ सहयात्री है तो सहयात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान बनाया गया है।
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