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हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, 20 जनवरी से चंदौली में लागू होगा नियम

हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा "नो हेल्मेट, नो फ्यूल की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है।
 

26 जनवरी से बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल

पंप पर CCTV कैमरा जरूरी

ARTO बोले -सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास

'नो हेलमेट, नो फ्यूल' का  नियम का कड़ाई से होगा पालन

चंदौली  जिले मे सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एआरटीओ डॉ० सर्वेश गौतम ने 'नो हेलमेट, नो फ्यूल'  नीति को लागू करने की घोषणा की है। यह नियम 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिसके तहत बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालक और सवार को पेट्रोल नहीं मिलेगा।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होनी वाली मृत्यु पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा "नो हेल्मेट, नो फ्यूल की रणनीति को जनपद में लागू किया गया है। उक्त रणनीति के अन्तर्गत गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से जनपद में इसका अनुपालन कड़ाई से कराने हेतु शासनादेश के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त पेट्रोल पम्प संचालकों को निर्देश दिये जारी किये गये हैं कि वे अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग लगाएंगे कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालको पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो।" साथ ही पेट्रोल पम्प संचालन अपने प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रखेंगे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

विदित हो कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली-1998 के नियम-201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालकों एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरों (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेलमेट) पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्मानों का प्राविधान है।

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