एक जिला एक उत्पाद योजना तहत काला चावल व जरी जरदोजी पर जोर, जिले में की 25 नयी इकाईयां होंगी स्थापित

राइस मिल व फैक्ट्री के लिए सरकार दिलवा रही लोन
काला चावल की स्थापित की जाएंगी की नयी इकाइयां
एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मिल रहा बढ़ावा
जिले के लिए मिला है 25 इकाइयों को टारगेट
चंदौली जिले में जरी जरदोजी और काला चावल की 25 इकाईयां स्थापित करने की कवायद की जा रही है। इससे एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार की ओर से उद्यमियों को छह लाख रुपये तक ऋण मुहैया कराया जाएगा। वहीं परियोजना लागत की 20 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी की भी सुविधा मिलेगी। योजना में प्रथम आवक प्रथम पावत के आधार पर ऋण एवं अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए लाभार्थी आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।

देश के आकांक्षात्मक जिलों में शामिल धान का कटोरा कहे जाने वाले इस जिले को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत जरी दरदोजी और काला चावल को चिह्नित किया गया है। इसे बढ़ावा मिल सके। इसके लिए एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) कार्यक्रम में वित्त पोषण को सहायता योजना क्रियान्वयन के लिए चिह्नित जरी-जरदोजी एवं काला चावल उत्पाद को उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए जिले
को 25 इकाइयों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए 75 लाख मार्जिन मनी एवं अनुदान निर्धारित किया गया है। यह योजना जिले के बैंकों की ओर से वित्त पोषित की जाएगी। योजना में 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 6.25 लाख मार्जिन मनी एवं अनुदान मिलेगा। दो वर्ष संचालन के बाद मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जाएगी।

महिला लाभार्थी को 5 प्रतिशत जमा करना होगा अंशदान
एक उत्पाद योजना सरकार की महात्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। इस योजना में नई इकाई स्थापित अथवा पुरानी इकाई के विस्तार के लिए ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। साथ ही योजना के तहत लाभार्थियों को विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन में भी सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में उत्पादन इकाईयों के साथ व्यवसाय (ट्रेडिंग) भी सम्मिलत है।
इस योजना में सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होता है। अन्य श्रेणी के लाभार्थियों अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिला एवं दिव्यांग लाभार्थी को 5 प्रतिशत स्वयं अंशदान जमा करना होगा।
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