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ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित चौरसिया हुए निलंबित, DPRO ने जारी किया आदेश

निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के रख-रखाव पर सचिव द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यालय पंचायत भवन से संचालित न हो कर अन्य भवन से संचालित किया जा रहा है।
 

जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा की कार्रवाई

सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण न कराने का मामला

साथ में लगे हैं आधा दर्जन अन्य आरोप

चंदौली जिले में कार्यशैली में सुधार नहीं लाने के कारण एक ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत चन्दरखां सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण न करने और आधा दर्जन अन्य आरोपों में कार्रवाई की गयी है।

जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज सिन्हा ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित चौरसिया  विकास खण्ड नियामताबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चन्दरखां में सचिव के रूप में कार्यरत है। ग्राम पंचायत चन्दरखां विकास खण्ड नियामताबाद में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का स्थलीय सत्यापन विगत 2 माह पूर्व उनके द्वारा किया गया था, जिसमें सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य अपूर्ण पाये जाने पर एक पक्ष के भीतर पूर्ण कराये जाने हेतु मौके पर निर्देशित किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत अधिकारी मोहित चौरसिया के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण आज तिथि तक पूर्ण न कराये जाने के कारण अधूरा पड़ा है।

इसी लिए आज दिनांक 10 फरवरी 2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत चन्दरखा विकास खण्ड नियामताबाद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय के रख-रखाव पर सचिव द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यालय पंचायत भवन से संचालित न हो कर अन्य भवन से संचालित किया जा रहा है। साथ ही निरीक्षण में ग्रामीण सचिवालय के न होने, अव्यवस्थित होने तथा सामुदायिक शौचालय का कार्य पूर्ण न होने एवं बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सचिव के कार्य शैली में कोई सुधार न होने के कारण मोहित चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किया है।

Mohit Chaurasia suspended

जिला पंचायत राज अधिकारी ने मोहित चौरसिया विरुद्ध उपरोक्त आरोपों में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रख्यापित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन की अवधि में  मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग दो से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन के राशि के बराबर देय होगी।  उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि अवकाश वेतन पर देय भी अनुमन्य होगा, किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हे निलम्बन के पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे।

साथ ही कहा कि  मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी के विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही में अपर जिला पचायत राज अधिकारी जनपद-चन्दौली को जांच अधिकारी बनाया जाता है। जांच अधिकारी एक पक्ष के भीतर आरोप पत्र गठित कर उनसे अनुमोदित करवाकर अरोपी  कर्मचारी को उपलब्ध करायेंगे तथा निलम्बन की अवधि में मोहित चौरसिया, ग्राम पंचायत अधिकारी को विकास खण्ड सदर- चंदौली से सम्बद्ध रहेंगे।

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