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धान के बाद गेहूं खरीद की तैयारी, 67 केंद्रों पर आज से होगा पंजीकरण

चंदौली जिले में गेहूं खरीद आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल 67 क्रय केंद्रों पर खरीद होगी। हालांकि इसे बढ़ाकर 88 किया जाएगा। गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा।
 

 चंदौली जिले में गेहूं खरीद आज से शुरू करने का फरमान

 गेहूं खरीद के लिए 67 केंद्रों पर हो रही है तैयारी

आज से होगा शुरू होगा पंजीकरण और टोकन वितरण 

 

चंदौली जिले में गेहूं खरीद आज से शुरू हो जाएगी। फिलहाल 67 क्रय केंद्रों पर खरीद होगी। हालांकि इसे बढ़ाकर 88 किया जाएगा। गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद क्रय केंद्र प्रभारी के द्वारा किसानों को टोकन जारी किया जाएगा। इसके अनुसार क्रय केंद्र पर अपनी उपज को बेंच सकेंगे। 


वैसे तो चंदौली जिले की पहचान धान के कटोरे के रूप में हैं लेकिन यहां गेहूं की भी खूब पैदावार हो रही है। हालांकि इस वर्ष समय से पहले गर्मी की शुरूआत होने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। वहीं खेतों में अभी गेहूं काटे नहीं गए हैं। बावजूद इसके शासन की ओर से एक मार्च से गेहूं की खरीद शुरू की जा रही है। हालांकि शासन की ओर से अभी गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। पिछल वर्ष जिले में 83 हजार मिट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था। इसके लिए कुल 87 क्रय केंद्र खोले गए थे। इस वर्ष एक मार्च से 67 केंद्रों पर खरीद शुरू की जाएगी। 


प्रशानिक अधिकारियों के अनुसार शासन से गेहूं खरीद का लक्ष्य प्राप्त होते ही सभी क्रय केंद्रों पर भी लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाएगा। सभी विकास खंडों में विभिन्न एजेंसियों के क्रय केंद्र स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमोदन की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में 
67 केंद्रों पर बोरा, तौल मशीन, झरना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दिया गया है। सभी सेंटरों पर शासन के निर्देशानुसार ई-पास मशीन से गेहूं की खरीद की जाएगी। किसान गेहूं बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस वर्ष गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है।


एप से मिलेगी सहायता 
गेहूं बेचने बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। किसान यूपी किसान ऐप पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यही नहीं किसान क्रय केंद्रों पर भी पहुंच कर पंजीकरण करा सकेंगे। 

इस मानक पर होगी खरीद 
क्रय केंद्रों पर खरीद के लिए शासन की और से मानक तय किए गए हैं। इसके तहत विजातीय तत्व 75 प्रतिशत, अन्य खाद्यान्न में दो प्रतिशत्, क्षतिग्रस्त दाने दो प्रतिशत, सिकुड़े और टूटे छह प्रतिशत, नमी 12 प्रतिशत होगी।

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