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वसूलीबाज अफसरों की टेंशन बढ़ाएगा राजस्व परिषद से आया ये आदेश

 राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के हवाले से जारी आदेश में कहा गया है कि मंडल मुख्यालय, कलेक्ट्रेट या तहसीलों के कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों से किसी भी हालत में कार्य न लिया जाए।
 

सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को आया आदेश

कार्यालयों में काम नहीं कर पाएंगे प्राइवेट व्यक्ति

मनमाने लोगों से काम लेने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज

आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि हर जिले कर्मचारियों की कमी का बहाना लेकर तहसीलों, कलेक्ट्रेट और मंडल मुख्यालय पर तमाम बाहरी व्यक्तियों को अधिकारी मनमाने तरीके से काम करने के लिए  लगा रखा है। इनके जरिए बहुत तरह के भ्रष्टाचार की शिकायतें और कामों के बदले पैसे लेने की बात संज्ञान में आती रहती है। इससे शासन और प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। इसी संदर्भ में कार्यवाही करने के लिए राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव ने आदेश जारी किए हैं।

राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के हवाले से जारी आदेश में कहा गया है कि मंडल मुख्यालय, कलेक्ट्रेट या तहसीलों के कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों से किसी भी हालत में कार्य न लिया जाए। निजी कार्मिक या प्राइवेट व्यक्ति अगर काम करते पाए जाएंगे तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए वह आधिकारिक खुद जिम्मेदार होंगे।

new order

 शासन से 29 अगस्त को जारी किए गए इस पत्र में बताया गया है कि अक्सर जिलों से यह शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारियों द्वारा मनमाने तरीके से कार्यालय में निजी कार्मिक या प्राइवेट व्यक्ति को लगाकर शासकीय और विभागीय कार्य कराए जा रहे हैं और ऐसे व्यक्ति भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।  इसीलिए यह कदम उठाया गया है।

 इसी आदेश की प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी के साथ-साथ समस्त मंडलायुक्तों को भेजी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अब प्रशासन इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने जा रहा है और जो अधिकारी निजी व्यक्तियों का रखकर विभागीय कार्य करते थे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्यवाही होगी।

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