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बनरसिया गांव के ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी से होगी वसूली, डीएम साहब का आदेश

शिकायत के विभिन्न बिन्दुओं को देखते हुए डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बीते दिवस तत्कालीन ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को जांच में दोषी पाते हुए गबन के मामले में समान रूप से दोषी पाया है।
 

 बनरसिया गांव की शिकायतों पर हुयी कार्रवाई

जांच के बाद ठंडे बस्ते में था मामला

 आज दिखा डीएम साहब का तेवर

15 दिन में जमा करना होगा पैसा

चंदौली जिले के शहाबगंज विकास खंड के बनरसिया गांव की शिकायतों के बारे में पिछले साल  8 अगस्त 2022 को डीएम द्वारा नोटिस दिया गया था। यह नोटिस तत्कालीन ग्राम प्रधान साबित्री देवी द्वारा गांव में कराये गये कार्यों के विरुद्ध गांव के ही रहने वाले राम किशुन निवासी ईसरगोढ़वा गांव बनरसियां के शिकायती शपत्र पत्र पर 1 जनवरी 2021 के आधार पर दिया गया था। इसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय ने 27 फरवरी 2021 को निर्माण विभाग चंदौली व दिव्यांग शाक्तिकरण अधिकारी से मामले की जांच कराकर गांव में की गयी वित्तीय अनियमितता एवं अन्य अनियमितताओं को उजागर किया गया था।

शिकायत के विभिन्न बिन्दुओं को देखते हुए डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बीते दिवस तत्कालीन ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी को जांच में दोषी पाते हुए गबन के मामले में समान रूप से दोषी पाया है। मामले में 1 लाख 9 हजार 296 रुपये को वसूलने का आदेश दिया है, जिसमें आधा पैसा तत्कालीन ग्राम प्रधान से और आधा पैसा सचिव से वसूला जाएगा। यह धनराशि 15 दिन के अंदर ग्राम पंचायत बनरसियां के निधि प्रथम खाता में जमा की जाएगी। अन्यथा धनराशि राजस्व की बकाये की भांति वसूल करने की प्रक्रिया की जायेगी।

बता दें कि तत्कालीन प्रधान व सेक्रेटरी सामान रुप से दोषी पाये जाने के मामले में पत चला था कि श्याम जी के घर से बिरजू के खेत तक सीसी रोड एवं पक्की नाली का निर्माण वर्ष 2021 में कराया गया था। कार्य की प्रॉक्कलित लागत 4 लाख 83 हजार थी। उपलब्घ एमबी के आधार पर वास्तविक व्यय 4 लाख 53 हजार 496 रुपये हुआ। कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। धनराशि का 10 प्रतिशत 45 हजार 300 नियमानुसार वसूली योग्य है। इसी तरह गोशाला, प्रधान द्वारा अपने सुसर के घर में निजी हैंडपंप रिबोर 15 वें वित्त से कराया गया था, जो नियम के विरुद्ध पाया गया। जिसका व्यय 4 हजार 218 रुपये वसूली योग्य पाया गया। इसी तरह सीसी रोड में भी 19 हजार रुपये वसूली करने योग्य पाते हुए दोषी पाया गया। 

बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान व सचिव को 54 हजार 648 रुपये बराबर-बराबर जमा करना होगा, अन्यथा दोनों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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