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अवैध बालू खनन के मामले में 1 करोड़ की वसूली, इन 3 खनन करने वालों को नोटिस

मौके की जांच करने पर यह पाया गया कि अवैध तरीके से 22,200 घन मीटर मौरंग की खुदाई की गई है, जिसकी रॉयल्टी पैसे 16 लाख 65 हजार और उसका खनिज मूल्य 83 लाख 25 हजार रुपए होगा।
 

चकरघट्टा थाना क्षेत्र के अंदर अवैध तरीके से खनन

99 लाख 90 हजार रुपए  की होगी वसूली

एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने का आया आदेश

चंदौली जिले में नक्सल प्रभावित नौगढ़ इलाके के चकरघट्टा थाना क्षेत्र के अंदर अवैध तरीके से लाल बालू के खनन का मामला सामने आया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व ने कार्यवाही करते हुए संबंधित व्यक्ति से 99 लाख 90 हजार रुपए बतौर रॉयल्टी और खनन मूल्य जमा करने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए नौगढ़ की तहसीलदार ने खनन करने वालों को नोटिस देकर एक सप्ताह के भीतर नुकसान की भरपाई करने का और राजस्व का जमा करने का निर्देश जारी कर दिया है।

नौगढ़ इलाके से मिली जानकारी में बताया जा रहा है कि लक्ष्मणपुर गांव के निवासी मोहम्मद जफर खान में पिछले महीने इस बात की शिकायत आइजीआरएस पोर्टल पर की थी कि चकरघट्टा क्षेत्र के बरवाडीह गांव के रहने वाले एकराम खान, आसिफ खान और तारीफ खान में लक्ष्मणपुर गांव में लगभग 7 सालों से अवैध रूप से मौरंग खनन करने का काम कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद  जांच के लिए जिलाधिकारी ने जिला खनन अधिकारी और नायब तहसीलदार नौगढ़ की संयुक्त टीम बनाकर मौके भेजी। मौके की जांच करने पर यह पाया गया कि अवैध तरीके से 22,200 घन मीटर मौरंग की खुदाई की गई है, जिसकी रॉयल्टी पैसे 16 लाख 65 हजार और उसका खनिज मूल्य 83 लाख 25 हजार रुपए होगा।

 इसके बाद अधिकारियों ने जांच पड़ताल के बाद कुछ 99 लाख 90 हजार रुपए की राजस्व वसूली का मामला उजागर करते हुए संबंधित व्यक्तियों को राजस्व से जमा करने का निर्देश दिया है। इस संदर्भ में संबंधित व्यक्तियों को निर्देश दिया गया है कि अगर एक सप्ताह के भीतर पैसा नहीं जमा कराएंगे तो वसूली के अन्य तरीकों की के जरिए जिला प्रशासन अपने वसूली प्रक्रिया संपन्न कराएगा।

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