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राजस्व और फौजदारी कोर्ट का समय बदला, 30 जून तक के लिए नया आदेश जारी

उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात की सावधानी रखेगें कि समय परिर्वतन के फलस्वरूप कार्यों के निष्पादन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
 

गर्मी को देखकर लिया जा रहा है फैसला

सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित

एक मई से 30 जून तक बदले समय में चलेगी कोर्ट

चंदौली जिले में राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयों व कार्यालयों एवं अभिलेखागार एक मई से 30 जून तक सुबह 8 बजे से दोपहर एक बजे तक निर्धारित कर दिया गया। कार्यालय का समय पहले की तरह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यथावत रहेगा।

आपको बता दें कि जिलाधिकारी निखिल टी. कुंडे ने बताया कि पूर्व वर्षों की भांति दीवानी न्यायालय में न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर एक बजे तक होने और डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एशोसिएशन के अध्यक्ष, के अनुरोध पत्र क्रम में राजस्व एवं फौजदारी न्यायालयों, कार्यालयों एवं अभिलेखागार (माल) के समय में परिवर्तन किया गया है। कार्यालय का समय पहले की तरह यथावत रहेगा।

उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बात की सावधानी रखेगें कि समय परिर्वतन के फलस्वरूप कार्यों के निष्पादन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बार एशोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध है कि प्रातः कालीन अवधि में समय से न्यायालय में उपस्थित हों। कहा कि यह आदेश बैंक, कोषागार एवं उपकोषागार में प्रभावी नहीं रहेगा।

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