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चंदौली में फेल हो रहा है शिक्षा का अधिकार, जानिए किस ब्लॉक में कितने हुए एडमिशन

जिले में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए 369 विद्यालयों में पांच हजार से अधिक सीटें आरक्षित हैं,  लेकिन इस सत्र में सिर्फ 1599 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है। जबकि 4 हजार से अधिक सीटें खाली हैं।
 

369 विद्यालयों में 5866 सीटें आरक्षित

केवल 1599 बच्चों का ही हो सका नामांकन

स्कूल वाले नहीं करना चाहते प्रवेश

अफसर दौड़ाते हैं केवल कागजी घोड़े


चंदौली जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत प्रवेश का मामला काफी चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2023-24 सत्र के लिए आरक्षित सीटों के सापेक्ष आधी सीटें भी नहीं भर पा रही हैं। आरटीई के तहत जिले में 369 विद्यालयों में 5866 सीटें आरक्षित की गयी हैं।लेकिन जिले का आलम ये हैं कि इसके सापेक्ष 1599 बच्चों का ही नामांकन हो सका है। इनकी अभी तक विद्यालयों की ओर से डाटा फीडिंग भी नहीं हुई है। विद्यालयों ढिलाई से 1599 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति भी अटकने वाली है। इसको लेकर महकमे में लिखा पढ़ी की जा रही है।

जिले में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा के लिए 369 विद्यालयों में पांच हजार से अधिक सीटें आरक्षित हैं,  लेकिन इस सत्र में सिर्फ 1599 बच्चों का ही नामांकन हो पाया है। जबकि 4 हजार से अधिक सीटें खाली हैं। कई विद्यालय तो ऐसे भी जहां एक भी सीट नहीं भरी जा सकी है।

चंदौली जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल के मुताबिक चकिया के 19 विद्यालयों में 217 सीटों के सापेक्ष 50 सीटें, चंदौली के 42 स्कूलों में 670 के सापेक्ष 270, चहनिया के 46 विद्यालयों में 547 सीटों के सापेक्ष 176, धानापुर के 36 विद्यालयों में 581 के मुकाबले 80 सीटें भरी जा सकी हैं। इसी तरह नियामताबवद के 53 विद्यालयों में आरक्षित 799 सीटों में से 335 सीटों पर प्रवेश हुआ। नौगढ़ में सबसे कम चार विद्यालयों की 63 में से 25 सीटों पर प्रवेश हुआ। बरहनी के 24 स्कूलों की 221 सीटों के सापेक्ष 43 सीटें भरी जा सकी। शहाबगंज के 11 विद्यालयों के 203 सीटों में से 27 सीटों को भरा गया। सकलडीहा के 30 विद्यालयों के आरक्षित 436 विद्यालयों में से 133 सीटों पर प्रवेश दिए गए हैं।

इसी तरह नगर पालिका और नगर पंचायतों के 104 विद्यालयों के 2129 सीटों के सापेक्ष सिर्फ 441 सीटों को भरा जा सका है। वहीं, 131 विद्यालय ऐसे है जहां एक भी आरक्षित सीटें नहीं भर पाई हैं।

नहीं मिलेगी फीस
बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली बताया कि  महानिदेशक के निर्देश के क्रम में गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्धकों व प्रधानाध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जनपद में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत कुल 1599 अलामित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों का कक्षा 01 / पूर्व प्राथमिक कक्षा में वर्ष 2023-24 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया है। ऑनलाईन चयनित बच्चों से विद्यालयों में प्रवेश लिये बच्चों का वेबसाइट- https://rte25.upsdc.gov.in/ पर फीडिंग कराना अतिआवश्यक है फीडिंग न होने की दशा में सम्बन्धित विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी।

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