सोलर सिंचाई पम्प पर 60% अनुदान का सुनहरा मौका, लाभ पाने के लिए किसान जल्द करें बुकिंग
430 लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 23 बुकिंग
किसानों के लिए सब्सिडी का सुनहरा मौका
सोलर सिंचाई पम्प की बुकिंग 15 दिसंबर तक
जिले के उप कृषि निदेशक ने की है किसानों से अपील
430 किसानों के पास है सोलर सिंचाई पंप पाने का मौका, 15 दिसंबर के पहले ऐसे करना होगा अप्लाई
चंदौली जिले के उप कृषि निदेशक भीमसेन ने बताया कि किसानों के पास सोलर सिंचाई पंप पाने का मौका है। 2 HP से 10 HP तक के पम्प पर 60% अनुदान मिल रहा है।
चंदौली जिले के किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पम्प लगवाने का एक बेहतरीन अवसर आया है। उप कृषि निदेशक भीमसेन ने जनपद के सभी किसान भाइयों को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए चंदौली जिले को सोलर सिंचाई पम्प स्थापना हेतु कुल 430 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह योजना किसानों को सिंचाई के लिए बिजली या डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी और उनकी आय बढ़ाएगी।
हालांकि, उप कृषि निदेशक ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि आवंटित लक्ष्य के मुकाबले अभी तक किसानों की तरफ से बहुत धीमी प्रतिक्रिया मिली है। वर्तमान में, विभागीय पोर्टल पर मात्र 23 किसानों द्वारा ही सोलर सिंचाई पम्प की बुकिंग की गई है।
60% सब्सिडी पर उपलब्ध हैं विभिन्न क्षमता के पम्प
उप कृषि निदेशक ने बताया कि किसानों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए जिले में अलग-अलग क्षमता के सोलर सिंचाई पम्प उपलब्ध हैं। किसान 2 एच.पी., 3 एच.पी., 5 एच.पी., 7.50 एच.पी. और 10 एच.पी. क्षमता के सोलर सिंचाई पम्प पर सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त कर सकते हैं। यह भारी अनुदान किसानों के लिए इन पम्पों को किफायती बनाता है।
उन्होंने इच्छुक किसान भाइयों से आग्रह किया है कि वे जल्द से जल्द विभागीय पोर्टल www.upagriculture.gov.in पर जाकर अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें।
बुकिंग प्रक्रिया और आवश्यक शर्तें
सोलर सिंचाई पम्प की बुकिंग प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन रखा गया है। बुकिंग के समय किसान भाई को टोकन मनी के रूप में मात्र ₹5,000 का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। टोकन मनी जमा होने के बाद, शेष 40 प्रतिशत कृषक अंश का भुगतान किसान चालान के माध्यम से अथवा ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी करनी होंगी:---
* बोरिंग की अनिवार्यता का प्राविधान है। इसके लिए किसान के पास स्वयं का बोरिंग होना अनिवार्य है।
* 2 एच.पी. पम्प हेतु 4 इंच की बोरिंग होनी चाहिए।
* 3 एच.पी. एवं 5 एच.पी. पम्प हेतु 6 इंच की बोरिंग होनी चाहिए।
* 7.50 एच.पी. तथा 10 एच.पी. पम्प हेतु 8 इंच की बोरिंग होनी चाहिए।
पंजीकरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आवेदन करने वाले किसान का विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण होना भी अनिवार्य है।
बुकिंग की अंतिम तिथि 15 दिसंबर
उप कृषि निदेशक भीमसेन ने सभी किसानों को याद दिलाया है कि सोलर सिंचाई पम्प की बुकिंग करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। कम बुकिंग को देखते हुए, उन्होंने सभी इच्छुक किसानों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए तुरंत www.upagriculture.gov.in पर बुकिंग करने का आग्रह किया है।
अधिक जानकारी या किसी भी तरह की सहायता के लिए किसान भाई उप कृषि निदेशक कार्यालय, चंदौली में सीधे संपर्क कर सकते हैं। समय पर बुकिंग कर किसान इस अनुदानित योजना का लाभ उठाकर अपनी सिंचाई लागत को कम कर सकते हैं।
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