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UP BOARD EXAM 2026: 75% उपस्थिति अनिवार्य, नियम तोड़ने वालों को नहीं मिलेगा एग्जाम का मौका

डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी विद्यालय में हाजिरी दर्ज करने में लापरवाही की गई या उपस्थिति कम पाई गई तो संबंधित संस्था पर सख्त कार्रवाई होगी।
 

हाईस्कूल और इंटर विद्यार्थियों के लिए नया नियम लागू

विद्यालयों की ऑनलाइन हाजिरी होगी अनिवार्य

DIOS ने सभी प्रधानाचार्यों को जारी किए निर्देश

एक जुलाई से शुरू हुई ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था

चंदौली जिले में यूपी बोर्ड की 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। अब छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य करनी होगी। यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति इससे कम पाई गई, तो उसे बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी।

विद्यालयों की जिम्मेदारी भी तय

आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) देवेंद्र सिंह ने बताया कि केवल छात्र ही नहीं, बल्कि विद्यालय भी इस नियम के दायरे में आएंगे। जिन विद्यालयों की ऑनलाइन उपस्थिति का रिकॉर्ड निर्धारित मानक से कम होगा, उन्हें यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनाने का अधिकार नहीं मिलेगा।

1 जुलाई से लागू हुई ऑनलाइन हाजिरी

बताते चलें कि जिले के 28 राजकीय, 34 सहायता प्राप्त और 186 मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एक जुलाई से ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली लागू की गई है। अब प्रत्येक विद्यालय को अपने छात्र-छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज करानी होगी।

लापरवाही पर कार्रवाई तय

डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि किसी विद्यालय में हाजिरी दर्ज करने में लापरवाही की गई या उपस्थिति कम पाई गई तो संबंधित संस्था पर सख्त कार्रवाई होगी।

विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं

शिक्षा विभाग का मानना है कि नियमित उपस्थिति से छात्रों की पढ़ाई मजबूत होगी और परीक्षा में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। वहीं, कम उपस्थिति के चलते फेल होने या पीछे रह जाने की समस्या से भी छात्रों को बचाया जा सकेगा।

प्रशासन का सख्त रुख

डीआईओएस ने चेतावनी दी है कि इस बार नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। विद्यालयों को स्पष्ट कर दिया गया है कि उपस्थिति और अनुशासन पर समझौता नहीं होगा।

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