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विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, आ गया सरकार का आदेश

जिलाधिकारी ने इस पत्र को जारी करते हुए सभी पार्टियों के नेताओं के साथ-साथ उम्मीदवारों से परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का अनुरोध किया है, ताकि शासन के निर्देशों का पालन किया जा सके।
 

जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे का निर्देश

जीत के बाद विजेता नहीं निकालेंगे जुलूस

निर्देश न होने पर होगी कार्रवाई

चंदौली जिले में जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने संयुक्त निर्वाचन आयुक्त के पत्र का हवाला देते हुए नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के उपरांत किसी भी विजेता के द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कहा है कि विजय जुलूस निकालने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Nagar Nikay Election

 उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की संयुक्त निर्वाचन आयुक्त समस्त जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षकों को भेजे गए पत्र में इस बात का निर्देश दिया है कि नगर निकाय चुनाव में परिणाम घोषित होने के बाद जीते प्रत्याशियों के द्वारा विजय जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इस बात का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके।

 इसीलिए जिलाधिकारी ने इस पत्र को जारी करते हुए सभी पार्टियों के नेताओं के साथ-साथ उम्मीदवारों से परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने का अनुरोध किया है, ताकि शासन के निर्देशों का पालन किया जा सके।

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