चंदौली में जारी है अपराधियों को जिला बदर करने की कार्रवाई, उपेन्द्र सिंह गुड्डू के साथ इम्तियाज पर भी एक्शन
2 मनबढ़ अपराधियों को किया गया जिला बदर
चकिया और बलुआ के रहने वाले हैं अपराधी
जिला बदर अपराधियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर
चंदौली जिले के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु 02 आदतन, पेशेवर व मनबढ़ अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। दोनों व्यक्तियों को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
बताते चलें कि जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण के लिये चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है ।
इसी क्रम में विभिन्न अपराधिक क्रियाओ में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अकुंश लगाये जाने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये 02 आदतन अपराधियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गयी हैं। तथा इन अपराधियों को 06 माह के लिए जिले की भौगोलिक सीमाओं से निष्कासित किया गया हैं। अगर इसके बाद भी कोई शहर की सीमा में भटकता या सक्रिय दिखा तो उसके ऊपर सख्त एक्शन का पूरा प्लान पुलिस के पास तैयार रखा है। जिला बदर अभियुक्त पर पुलिस अपनी पैनी नजरें बनाए हुए है।
जिला बदर अपराधियों का आपराधिक इतिहास-
1.इम्तियाज पुत्र शाबिर अली निवासी ग्राम- सिकन्दरपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली उम्र लगभग 37 वर्ष।
1- मुकदमा अपराध संख्या 39/2009 धारा 147/201/302/120बी भारतीय दंड विधान थाना चकिया जनपद चंदौली
2-मुकदमा अपराध संख्या 01/2024 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली
3-मुकदमा अपराध संख्या 52/2024 गैंगस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चंदौली।
2- उपेन्द्र सिंह पुत्र सत्य नारायण सिंह निवासी ग्राम समूदपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र लगभग 55 वर्ष।
1- मुकदमा अपराध संख्या-62/2001 धारा 307 भारतीय दंड विधान थाना बलुआ जनपद चन्दौली
2- मुकदमा अपराध संख्या-189/2005 धारा 120 बी,384,504,506 भारतीय दंड विधान थाना चन्दौली जनपद चन्दौली
3- मुकदमा अपराध संख्या-91/2024 धारा 352/351(2)/127(2) बीएनएस थाना बलुआ जनपद चन्दौली।
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