गैर इरादतन हत्या के मामले में 5 आरोपियों को सजा, 10-10 साल की जेल के साथ जुर्माना
मुगलसराय कोतवाली का मामला
अगस्त 2005 में हुयी थी घटना
भिसौड़ी गांव के रहने वाले हैं सभी आरोपी
जानिए किनको मिली है सजा
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाये जा रहा विशेष अभियान के दौरान न्यायालय एएसजे द्वारा एक मारपीट व गैर इरादतन हत्या के मामले में 5 दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 39500-39500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी।
चंदौली जिले के थाना मुगलसराय अंतर्गत दर्ज मुकदमा अपराध संख्या धारा 147, 304, 323, 325, 504, 506 आईपीसी के आरोपीगण द्वारा गाली गुप्ता व मारना पीटना तथा गैर इरादतन हत्या करने के सम्बन्ध में मॉनिटरिंग सेल, थाना मुगलसराय के पैरोकार राजेश राय व अभियोजन की तरफ से अभियोजक विजय यादव (एपीओ) के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 5 फरवरी 2024 को न्यायालय एएसजे कक्ष संख्या प्रथम द्वारा 5 आरोपियों को सजा सुनायी गयी।
सभी आरोपियों में 1.सुरेश पटेल पुत्र मेवा लाल 2.राकेश उर्फ भोला पुत्र हरि पटेल 3.राम सिंह पटेल पुत्र श्रीराम पटेल 4.बृज किशोर पटेल पुत्र खिचडी पटेल 5.अजय पटेल पुत्र रामरास पटेल (वर्तमान मृत्यु) निवासीगण भिसौडी थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 39500-39500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उसके साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 3-3 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी।
चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*