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बंजर जमीन को बेचने के मामले में दर्ज होगा मुकदमा, सरकारी कर्मचारियों पर भी होगी कार्रवाई​​​​​​​

चंदौली जिले के मुगलसराय तहसील अंतर्गत पथरा गांव में ग्राम समाज की जमीन गलत तरीके से बैनामा कराने वाले पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा की तैयारी राजस्व विभाग कर रही है।
 

पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जल्द होगा मुकदमा

राजस्व विभाग ने पकड़ी है बहुत बड़ी चोरी

जानिए क्या बोले एसडीएम विराग पांडेय

चंदौली जिले के मुगलसराय तहसील अंतर्गत पथरा गांव में ग्राम समाज की जमीन गलत तरीके से बैनामा कराने वाले पूर्व ब्लाक प्रमुख सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा की तैयारी राजस्व विभाग कर रही है। इतना ही नहीं इस जमीन धोखाधड़ी में अगर कोई रिटायर कर्मचारी भी लिप्त पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। 

आपको बता दें कि पराहूपुर निवासी मुकुंद, पंकज श्रीवास्तव व नीति श्रीवास्तव ने बीते दिनों  एसडीएम से शिकायत किया कि पथरा गांव के आराजी संख्या 136/1 जो अभिलेखों में ग्राम समाज की बंजर भूमि है। इसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से बगैर किसी आधिकारिक आदेश के अपने नाम कराकर इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। इस पर एसडीएम विराग पांडेय ने तत्काल जांच तहसीलदार को सौंप दी थी। 

मामले की जांच में पाया गया कि उक्त जमीन बगैर किसी आदेश के काबुल अहमद के नाम दर्ज हो गई है। जिसने उक्त जमीन की खरीद बिक्री करते हुए सदर विकासखंड की पूर्व प्रमुख उर्मिला देवी सहित शाह नसीर अहमद, इकराम अहमद, शाहिद अहमद, नियाज अहमद, व रामनरेश यादव आदि को बैनामा कर दिया। जो पूरी तरह से अवैधानिक है।  

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तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद एसडीएम ने उक्त जमीन के हुए बैनामों को निरस्त कर उसे पुनः ग्राम समाज के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया था। फिर राजस्व विभाग द्वारा धोखाधड़ी मामले में आधा दर्जन लोगों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। अगर इस मामले में पूर्व में रहे राजस्व विभाग के रिटायर कर्मचारियों लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी धोखाधड़ी का  मुकदमा दर्ज होगा।

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इस संबंध में फोन से वार्ता के दौरान पीडीडीयू नगर एसडीएम विराग पांडेय ने बताया कि पथरा गांव में सरकारी जमीन को गलत तरीके से बैनामा कराने वाले लोगों के खिलाफ जल्द मुकदमा कराया जाएगा। कहा कि अगर इस मामले में पूर्व में रहे कर्मचारी लिप्त पाया गया तो जांच कर  उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर पूर्व में रहे रिटायर कर्मचारी की मृत्यु हो गई है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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