जिले का पहला ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टलMovie prime

..इस अपराध के लिए सपा विधायक और उनके भाई को मिली सजा, सुशील सिंह से हुयी थी भिड़ंत

उस समय यह आरोप लगाया था कि सुशील सिंह के सहयोगी  प्रभु चौहान के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे बांट रहे हैं। उसके बाद दोनों पक्षों में भिड़ंत व हंगामा हुआ था। साथ ही सुशील सिंह व उनके लोगों को बंधक बनाने व मारपीट करने का आरोप लगा था।
 

एमपी-एमएलए कोर्ट का आया है फैसला

तीन 3 महीने की साधारण कारावास की सजा

साथ में लगा है एक हजार रुपए का जुर्माना

जानिए मुकदमे व फैसले की डिटेल


चंदौली जनपद के विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्रा द्वारा सकलडीहा के सपा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव और उनके भाई अनिल यादव को आईपीसी की धारा 341 व 352 के मामले में बलुआ थाने में दर्ज एक मुकदमे में तीन 3 महीने की साधारण कारावास की सजा के साथ-साथ एक-एक रुपए का हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। 

 MLA Prabhu Narayan Singh Yadav

बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली व विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश  दीपक कुमार मिश्रा ने बलुआ थाने में दर्ज मुकदमा अपराध 334- 2015 में दर्ज धारा 341 व 352 आईपीसी के तहत आज सजा सुनाई गई है। इस दौरान सजा पाने वाले अभियुक्तों में प्रभु नारायण सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के वर्तमान विधायक और उनके भाई अनिल यादव को 341 आईपीसी की धारा में एक-एक माह का साधारण कारावास व ₹500 के अर्थदंड के अलावा 352 आईपीसी के मामले में तीन-तीन माह के साधारण कारावास और ₹500 के जुर्माने से दंडित किया है।

 MLA Prabhu Narayan Singh Yadav

 बताया जा रहा है कि इस मामले के वादी मुकदमा सैयदराजा के वर्तमान विधायक सुशील सिंह रहे हैं, जिनके द्वारा इन दोनों अभियुक्त गणों के खिलाफ बलुआ थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष अपना तर्क रखा और अभियुक्त गणों को उपरोक्त सजा से दंडित कराया है।

 इसे भी पढ़ें...MP-MLA कोर्ट ने सपा विधायक प्रभु नारायण यादव को दी 3 माह की सजा, 8 साल पहले चुनाव के दौरान हुआ था बवाल


आपको याद होगा कि 2015 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान चहनिया क्षेत्र के सेक्टर नंबर 4 में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। इसी बीच दूसरे प्रत्याशी प्रभु चौहान और विधायक के समर्थकों के बीच टकराव हो गया था। उस समय यह आरोप लगाया था कि सुशील सिंह के सहयोगी  प्रभु चौहान के पक्ष में वोट करने के लिए पैसे बांट रहे हैं। उसके बाद दोनों पक्षों में भिड़ंत व हंगामा हुआ था। साथ ही सुशील सिंह व उनके लोगों को बंधक बनाने व मारपीट करने का आरोप लगा था। इसके बाद सकलडीहा के तत्कालीन विधायक सुशील सिंह की पहल पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और अनिल यादव को आरोपी बनाया गया।

चंदौली जिले की खबरों को सबसे पहले पढ़ने और जानने के लिए चंदौली समाचार के टेलीग्राम से जुड़े।*