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MP-MLA कोर्ट ने सपा विधायक प्रभु नारायण यादव को दी 3 माह की सजा, 8 साल पहले चुनाव के दौरान हुआ था बवाल

मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाता है कि 8 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पैसे बांटने के का विरोध करने के दौरान विरोधी दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला प्रकाश में आया था।

 

सजा के खिलाफ अपील करेंगे सपा विधायक

चुनावी रंजिश में दर्ज पुराने मामले में मिली है सजा

कोर्ट ने सुना दी 3 माह की सजा

चंदौली की MP-MLA कोर्ट का आज आया है फैसला  

 चंदौली के सकलडीहा से समाजवादी पार्टी विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव के खिलाफ 8 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 3 माह की सजा सुनाते हुए करारा झटका दिया है। मामले में फैसला आने के बाद विधायक के अधिवक्ता की ओर से जमानत याचिका दायर की गयी। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर लिया। वहीं मामले में सपा विधायक ने सजा के खिलाफ अपील करने की बात कही है।

 

मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया जाता है कि 8 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव के दौरान पैसे बांटने के का विरोध करने के दौरान विरोधी दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मारपीट का मामला प्रकाश में आया था।

2015 में जिला पंचायत के चुनाव के दौरान चहनिया क्षेत्र के सेक्टर नंबर 4 में सपा विधायक प्रभुनारायण यादव के छोटे भाई अनिल सिंह यादव प्रत्याशी के रूप में मैदान में थे। इसी बीच दूसरे प्रत्याशी प्रभु चौहान और विधायक के समर्थकों के बीच टकराव हो गया था। बाद में सकलडीहा के तत्कालीन विधायक सुशील सिंह की पहल पर मुकदमा दर्ज कराया गया। जिसमें सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और अनिल यादव को आरोपी बनाया गया। 

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इसी मामले की बुधवार को कोर्ट में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए दीपक कुमार मिश्रा के अदालत में सुनाई हुई। जिसमें कोर्ट ने धारा 143, 504 और 506 में साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।


सजा के बाद कोर्ट ने दे दी जमानत
बताया जा रहा है कि धारा 341 और 352 में साक्ष्य के आधार पर विधायक प्रभुनारायण यादव और अनिल यादव को दोषी करार दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले के तुरन्त बाद विधायक के अधिवक्ता के द्वारा जमानत की याचिका प्रस्तुत किया गया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों को जमानत दे दी है। सपा विधायक का कहना है कि वह कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और इसके खिलाफ अपील करेंगे।

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