RTE के पहले चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 1 से 19 दिसंबर तक भरना होगा फॉर्म, 27 दिसंबर को निकलेगी लॉटरी
आरटीई के तहत लाटरी से निकलेगा गरीब बच्चों का भविष्य
अभिभावकों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन
जानिए क्या है इसके तहत एडमिशन के नियम
चंदौली जिले में अलाभित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चे कान्वेंट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं में कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलाने की प्रक्रिया दिसंबर से प्रारंभ होगी। ऐसे बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा का भविष्य लाटरी से तय होगा।
आपको बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं।
बताते चलें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में आनलाइन आवेदन के साथ ही पूरी समय सारिणी जारी की है। इसके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को चार चरणों में विभाजित किया गया है। एक से 19 दिसंबर तक पहले चरण में आवेदन लिए जाएंगे। 24 दिसंबर को लाटरी निकाली जाएगी। 27 दिसंबर को स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
बता दें कि दूसरा चरण एक जनवरी 2025 से शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी को लाटरी निकालते हुए 27 को स्कूल आवंटित होंगे। तीसरा चरण एक से 19 फरवरी के बीच होगा। 24 फरवरी को लाटरी और 27 फरवरी को स्कूल आवंटन होगा। चौथा और अंतिम चरण एक मार्च से लेकर 19 मार्च तक, लाटरी 24 मार्च को निकाली जाएगी। वहीं 27 मार्च को लाटरी निकालकर स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
आठवीं तक मिलेंगे पांच हजार रुपये योजना के तहत चयनित बच्चों को प्री प्राइमरी से कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद कक्षा उन्हें आठ तक नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। साथ ही यूनीफार्म, स्टेशनरी व किताब आदि खरीदने के लिए प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये अभिभावकों के खाते में भेजे जाएंगे।
शासन से धनराशि मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग अभिभावकों के खातों में धनराशि हस्तांतरित करेगा। इसके लिए अभिभावकों को विद्यालयों में बैंक खाता विवरण जमा करना होगा।
ये बच्चे होंगे योजना के लिए पात्र
योजना में दो श्रेणी के लोगों को लाभ दिया जाना है। पहला अलाभित समूह, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के बच्चे, एचआइवी व कैंसर पीड़ित अभिभावकों को के बच्चे, निराश्रित व बेघर बच्चा इसकी पात्रता श्रेणी में आएगा। दूसरे श्रेणी में दुर्बल वर्ग के ऐसे माता-पिता या संरक्षक जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल कार्ड धारक) जीवन-यापन करने वाले अभिभावक, दिव्यांग, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाले या एक लाख से कम वार्षिक आय वाले अभिभावको के बच्चे योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत गरीब बच्चों का गैर सहायता व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी व कक्षा एक में दाखिला कराया जाता है।
इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीप्रकाश सिंह ने बताया कि अभिभावको को अपने बच्चों को आनलाइन आवेदन ही करना होगा। प्रथम चरण के तहत आवेदन प्रक्रिया एक दिसंबर से शुरू होगी। खंड शिक्षा अधिकारियों को योजना का प्रचार-प्रसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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