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जानिए कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं चेयरमैन व सभासद का चुनाव लड़ने वाले कंडीडेट

जिले में  सभासद और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वाहन पर जारी किया गया है। इसके तहत नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 2 वाहन के पास जारी किए जा रहे हैं।  वहीं नगर पंचायत के सभासद पद के उम्मीदवारों को केवल एक वाहन पास मिलेगा।
 

नगर निकाय चुनाव में जारी हो रहे वाहन पास

नगर पालिका व नगर पंचायत में अलग-अलग मानक

गाड़ी में नहीं बैठेंगे 5 से अधिक लोग 

चंदौली जिले में चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि निकाय चुनाव में नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष के सभासद पद के लिए वाहनों के पास जारी किए जा रहे हैं। आयोग के निर्देश के क्रम में सबके लिए अधिकतम वाहन पास की संख्या निर्धारित कर दी गयी है। साथ ही साथ उसमें बैठने वाले प्रचारकों को संख्या तय की गयी है। इसके अतिरिक्त लोगों को बैठाने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।

जिले में  सभासद और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को वाहन पर जारी किया गया है। इसके तहत नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 2 वाहन के पास जारी किए जा रहे हैं।  वहीं नगर पंचायत के सभासद पद के उम्मीदवारों को केवल एक वाहन पास मिलेगा। जबकि नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को 3 वाहन के पास देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगरपालिका परिषद के सभासद पद के चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को दो वाहनों के लिए  पास जारी किए जाएंगे।

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 साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि वाहन में चालक को लेकर अधिकतम 5 लोग ही सवारी कर सकते हैं। इससे अधिक लोगों को बैठाए जाने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी गाड़ियों पर कार्यवाही भी हो सकती है।

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