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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में एक और अभियुक्त को हुई जेल, साथ में लगा अर्थ दंड

ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। 
 

चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। 
       
बताया जा रहा है कि दिनांक 09 मार्च 1996 को धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.देवनन्दन प्रसाद कोइरी पुत्र हरी कोइरी निवासी मजुरी खुर्द थाना रोशन गंज जिला गया बिहार के विरुद्ध अपराध संख्या- 29/1996 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0  थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया। 
                                                         
   
उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना सैयदराजा के पैरोकार आरक्षी राजीव कुमार की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा दोषी  अभियुक्त देवनन्दन प्रसाद कोइरी को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2000 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

 

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